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बिजनेस डेस्क। साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होते ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन नजदीक आ गई है। अगर आप PAN-आधार लिंकिंग, एडवांस टैक्स या ITR से जुड़े काम टालते आ रहे थे, तो अब सतर्क हो जाएं। 31 दिसंबर तक ये काम पूरे नहीं किए तो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट से लेकर टैक्स फाइलिंग तक कई दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इसलिए दिसंबर को बिना देरी के 'टू-डू लिस्ट' का महीना मानें और ये 4 जरूरी काम समय रहते निपटा लें। इनमें से एक काम की डेडलाइन 10 दिसंबर है, जिसके लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं।
1. ITR भरने की आखिरी तारीख : 10 दिसंबर अगर आपका केस टैक्स ऑडिट के तहत आता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 है। इस तारीख तक रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा और इसे समय पर भरा हुआ माना जाएगा।
2. एडवांस टैक्स की डेडलाइन : 15 दिसंबर जिन लोगों की अनुमानित टैक्स देनदारी TDS कटने के बाद भी ₹10,000 से ज्यादा बैठती है, उन्हें एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। इसकी अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। देरी करने पर ब्याज और पेनाल्टी दोनों लग सकते हैं, इसलिए इसे समय पर क्लियर करना बेहतर है।
3. बिलेटेड ITR फाइलिंग : 31 दिसंबर अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का ITR फाइल नहीं किया है, तो आप 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं:
₹5 लाख या उससे ज्यादा इनकम वालों पर ₹5,000 का जुर्माना। यह डेडलाइन मिस होने पर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
4. आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य : 31 दिसंबर यदि आपका आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, तो उसे पैन कार्ड से लिंक करना 31 दिसंबर तक अनिवार्य है। देर होने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग, निवेश और ITR फाइलिंग सहित सभी जरूरी वित्तीय काम रुक सकते हैं। इसके लिए निर्धारित जुर्माना जमा करना पड़ता है।
आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए आसानी से पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं:
आप SMS के जरिए भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करें।