नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जो केंद्रीय कर्मचारी(central government employees) यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में हैं, वे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एक बार और एक तरफा स्विच कर सकते हैं। इस फैसले की जानकारी सरकार ने सोमवार रात, 25 अगस्त को नोटिफिकेशन के माध्यम से दी।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा one-time, one-way होगी। यानी एक बार UPS से NPS में स्विच कर लेने के बाद फिर से UPS में वापस नहीं जा सकते। यह विकल्प केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने UPS चुना है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुना है। UPS से NPS में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है।
स्विच कब तक कर सकते हैं?
कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले तक, या स्वैच्छिक रिटायरमेंट की स्थिति में तीन महीने पहले तक इस विकल्प का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से UPS में ही रहेंगे।
किन्हें नहीं मिलेगी सुविधा?
रिमूवल, डिसमिसल, जबरन रिटायरमेंट या अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
NPS के फायदे और नुकसान
UPS छोड़कर NPS में जाने पर फिक्स्ड पेंशन और गारंटीड लाभ नहीं मिलेंगे। इसके बदले NPS के तहत जमा राशि पर निवेश और पेंशन निकालने का विकल्प मिलेगा। सरकार NPS में 4% अतिरिक्त योगदान भी जोड़ेगी। रिटायरमेंट के समय पेंशन राशि जमा और निवेश के आधार पर तय होगी।
सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया गया है कि वे इस सूचना को समय पर अपने कर्मचारियों तक पहुँचाएँ।
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