बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में कर ढांचे को सरल बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब जीएसटी में केवल दो दरें – 5% और 18% होंगी, जबकि तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर 40% का विशेष टैक्स जारी रहेगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा कि इस निर्णय पर सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से सहमति दी। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की ज्यादातर वस्तुओं को सस्ता किया गया है, जिससे आम जनता और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। साबुन, शैंपू, तेल, घी और क्रीम जैसी रोजमर्रा की चीजें अब 5% के कर दायरे में आएंगी।
जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया है। इनमें सीमेंट, छोटी कारें, 300 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें, बसें, ट्रक और एम्बुलेंस शामिल हैं। साथ ही सभी ऑटो पार्ट्स और तिपहिया वाहनों पर भी अब केवल 18% कर लगेगा।
सीतारमण ने कहा कि कई वस्तुएं जिन्हें मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं से जोड़ा जाता है, उन्हें 18% टैक्स स्लैब में रखा गया है। इनमें एयर कंडीशनिंग मशीनें, सभी टीवी, बर्तन धोने की मशीनें, छोटी कारें और 300 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें शामिल हैं।
काउंसिल ने स्पष्ट किया कि तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, सिगरेट और अतिरिक्त चीनी युक्त पेय पदार्थों पर 40% का विशेष टैक्स जारी रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुधार से घरेलू खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था की गति तेज होगी। वहीं सरकार को थोड़े समय के लिए राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बढ़ती खपत से इसकी भरपाई संभव है।
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