बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार ने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि अब केवल दो कर दरें—5% और 18% लागू होंगी। वहीं, विलासिता की वस्तुओं जैसे तंबाकू और लग्जरी कारों पर *40% का विशेष टैक्स* लगाया जाएगा। नई दरें 22 सितंबर, नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इशारा किया था कि इस बार देशवासी "दोहरी दीपावली" मनाएंगे। अब रोटी, परांठा और जीवनरक्षक दवाओं पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। वहीं, साबुन, बालों का तेल और साइकिल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटाकर केवल 5% कर दिया गया है।
- सभी प्रकार के टीवी: 18%
- 350 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल: 18%
- सीमेंट: 18%
- तिपहिया वाहन व सभी ऑटो पार्ट्स: 18%
- हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक: 5%
- पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट और अतिरिक्त चीनी युक्त पेय: 40%
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह केवल कर दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधार भी है। उनका कहना था कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान होगा।
सरकार को उम्मीद है कि इन सुधारों से घरेलू खपत में जोरदार तेजी आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, मध्यम वर्ग अब अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित होगा, जिससे निजी निवेश और बाजार की गतिविधियों में वृद्धि होगी। हालांकि सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बढ़ती मांग से इसकी भरपाई होने की संभावना है।