
बिजनेस डेस्क। अगर आपका फोन या कोई सामान गिर ट्रेन से गिर जाता है तो पटरी में उतरकर लेने की कोशिश गलती से भी ना करें ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा कई लोग जल्दबाजी में चेन खींच देते है तो ऐसा भी ना करें।
Railways Act की Section 141 ke under, इमरजेंसी चेन पुल करने पर आपको 1 साल तक की जेल या 1000 रुपए तक का फाइन या फिर दोनों देना पड़ सकता है। तो फिर आप क्या करें कि आपको आपका फोन वापस मिल जाएं यही सोच रहे है ना।
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आप Railway और RPF ki Lost & Found system के जरिए अपने लोस्ट आइटम को रिकवर कर सकते है।
अगर आपका फोन ट्रेन से नीचे गिर जाता है तो RailMadad की हेल्पलाइन नंबर 139 पर Complaint कर दें। आप अपनी सारी जानकारी उन्हें दे कौन सा फोन था, किस स्टेशन के बीच गिरा और पुल नंबर क्या था इसके बाद RPF की जिम्मेदारी होती है आपका समान आप तक पहंचाना।
रिपोर्टस के मुताबिक, इस टीम ने जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच लगभग 84 करोड़ रुपये से अधिक पैसे का सामान यात्रियों को लौटाया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में मोबाइल था