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New Changes From 1st October: 1 अक्टूबर से बदल गए ये नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

आज यानी 1 अक्टूबर 2026 से पैसे से जुड़े कई बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आइये जानते है क्या क्या चेंज होने वाला है और इससे आपके जेब पर कितना असर पड़ेगा।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 08:51:43 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 08:51:43 AM (IST)
New Changes From 1st October: 1 अक्टूबर से बदल गए ये नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
New Changes From 1st October

HighLights

  1. 1 अक्टूबर से बदल गए ये नियम
  2. आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
  3. 1 अक्टूबर 2026 से पैसे से जुड़े कई बदलाव हो रहे

बिजनेस डेस्क। आज यानी 1 अक्टूबर से पैसे से जुड़े ये कुछ बदलाव हो रहे है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

गैस सब्सिडी के नियम

1 अक्टूबर 2026 यानी आज से LPG सब्सिडी का लाभ लेने वाले ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी BAA जरूरी हो गया है। जिन LPG ग्राहकों ने अभी तक अपना BAA पूरा नहीं कराया है, तो उसे गैस सिलिंडर की सप्लाई रोक दी जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है बस उसे सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा जिससे गैस सिलिंडर के मंहगे हो जाएंगे उनके लिए और उनकी जेब पर इसका असर पड़ेगा।

FD के नियमों में बदलाव

फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD में भी 1 अक्टूबर 2026 से बदलाव हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बल्क डिपॉजिट की सीमा में बदलाव किया है। RBI के मुताबिक, अब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की FD को बल्क डिपॉजिट की श्रेणी में रखा जाएगा। बता दें कि इससे पहले ये सीमा 2 करोड़ रुपये थी।


इसके साथ ही FD के ब्याज दरों को लेकर भी नया नियम लागू किया गया है। बैंकों को हर कामकाजी दिन सुबह 10 बजे तक अपनी लागू ब्याज दरें वेबसाइट पर अपडेट करनी होंगी, RBI ने कहा है कि नई दरें सुबह 10:10 बजे तक वेबसाइट पर दिखाई देनी जरूरी हैं।

RBI ने कहा है कि एक ही तारीख पर समान राशि और समान अवधि के लिए खोली गई FD पर बैंक की सभी शाखाओं में एक जैसी ब्याज दर लागू होगी।

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जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम बदले

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन नियम भी आज यानी 1 अक्तूबर 2026 से लागू हो रहे हैं। नए प्रावधानों के तहत अगर जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में दो साल से ज्यादा की देरी हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा।

NPCI की तरफ से 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेट डिस्काउंट रेट लगाया जाएगा, ये नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा।