• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • बिज़नेस

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

ITR Filing: क्या है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म में अंतर, जानिए जरूरी जानकारी यहां

ITR Filing: करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ITR 1 और ITR 4 के जरिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

By Kushagra ValuskarEdited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Mon, 29 May 2023 03:56:07 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 May 2023 05:04:32 PM (IST)
ITR Filing: क्या है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म में अंतर, जानिए जरूरी जानकारी यहां
ITR Filing: करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ITR 1 और ITR 4 के जरिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing: करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर रिटर्न फॉर्म 1 और 4 के माध्यम से 2023-24 के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट के मुताबिक, आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1 और आईटीआर 4 पोर्टल पर पहले से भरे हुए डेटा के साथ ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है। आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।

दूसरे रिटर्न फॉर्म की सुविधा जल्द होगी शुरू

इनकम टैक्स इंडिया ने कहा कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के अलावा दूसरे रिटर्न फॉर्म की सुविधा जल्द शुरू होगी। यह जानकारी करदाताओं को पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इनकम के हिसाब से अलग फॉर्म

आयकर विभाग द्वारा विभिन्न इनकम श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए आईटीआर फॉर्म विकसित किए गए हैं। सभी उपलब्ध आईटीआर फॉर्मों में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म हैं।

ITR 1 कौन भर सकता है?

देश में अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल टैक्स चुकाने के लिए करते हैं। आईटीआर 1 का उपयोग केवल एक व्यक्तिगत करदाता द्वारा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी टैक्स योग्य इनकम 50 लाख से अधिक नहीं है। ITR 1 का इस्तेमाल कर सकता है। बशर्ते कि बिजनेस से कोई पूंजीगत लाभ न हो। यदि किसी की आय का स्त्रोत सैलरी, गृह संपत्ति या अन्य व्यवसाय है, तो वे आईटीआर 1 का उपयोग करके फाइल कर सकते हैं।


आईटीआर 4 कौन फाइल कर सकता है?

व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) और कंपनियां (सीमित देयता भागीदारी) को छोड़कर आईटीआर 4 के माध्यम से रिटर्न फाइल करती हैं। जिनकी व्यवसाय और पेशे से इनकम 50 लाख रुपये तक है। आईटीआर 4 बिजनेस और पेशे से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है।

ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म ने लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना आसान बना दिया है। वेतनभोगीकरदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। जिनके अकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है।

करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

- पैन या आधार नंबर का इस्तेमाल कर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉगइन करें।

- ई-फाइल मेन्यू पर क्लिक करें।

- इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें।

- सबमिशन मोड का चयन करें और ऑनलाइन सबमिट पर क्लिक करें।

- आईटीआर फॉर्म के सभी जरूरी फील्ड को ध्यान से भरें।

- वेरिफिकेशन विकल्प का चयन करें और फॉर्म जमा करें।