
ITR Filing Last Date: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो सोमवार (31 जुलाई) रात 12 बजे से पहले जरूर भर दें। ऐसा नहीं करने पर एक से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसके बाद ITR भरने पर 5 लाख से कम इनकम वालों को 1,000 रुपये को पांच लाख से अधिक आय वालों को 5,000 रुपये का दंड देना पड़ेगा। वहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में पार्टनर है। उस फर्म का ऑडिट जरूरी है तो व्यक्ति 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है।
आयकर विभाग के मुताबिक, 30 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए, जो पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए संख्या को पार कर गया है। रविवार को 46 लाख से अधिक सफल लॉगिन और शनिवार को ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.78 करोड़ से अधिक सफल लॉगिन देखे हैं।
5.83 crore ITRs filed till 1 pm today (30th July) crossing the number of ITRs filed till 31st July, last year. We have witnessed more than 46 lakh successful logins till 1 pm today and more than 1.78 crore successful logins on the e-filing portal yesterday. 10.39 lakh ITRs have… pic.twitter.com/iv4N7G0IGW
— ANI (@ANI) July 30, 2023
टैक्स जानकारों का मानना है कि जिन व्यक्तियों की आय टैक्स सीमा में नहीं आती है। उन्हें भी आईटीआर दाखिल करना चाहिए। ITR भरने से व्यक्ति को लोन से लेकर वीजा मिलने में आसानी होती है। सीए व टैक्स एक्सपर्ट एमके गुप्ता ने कहा कि आईटीआर में डिडक्शन और रिफंड का दावा सावधानीपूर्वक करना चाहिए। उन्हें सही ठहराने के लिए अपने पास सभी डॉक्यूमेंट्स को संभालकर रखें ताकि आयकर विभाग से नोटिस आने पर सारे दस्तावेज दिखा सकें।