PPF Death Claim Rules: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड एक अच्छा निवेश विकल्प है। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा मिलती है। अगर PPF खाताधारक की मौत हो जाए तो नॉमिनी कैसे क्लेम कर सकता है। आज हम आपको इस लेख में बताएंगे। अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद नॉमिनी बैंक या डाकघर की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म जमा करके राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। बिना किसी सक्सेशन सर्टिफिकेट के 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है।
फॉर्म भरना जरूरी है
PPF खाताधारत की मृत्यु होने पर नॉमिनी द्वारा पैसे के लिए क्लेम किया जा सकता है। क्रेडिट ट्रांसफर करने से पहले खाताधारक द्वारा चुकाए जाने वाले लोन की कटौती की जाएगी। क्लेम के लिए फॉर्म G भरना होगा।
ये जानकारी देनी होगी
फॉर्म G को बैंक या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म में खाता नंबर, नॉमिनी डिटेल, मोबाइल नंबर आदि जानकारी भरनी होती है।
PPF डेथ क्लेम फॉर्म कैसे प्राप्त करें?
तीन स्थितियां है जहां खाताधरक के देहांत पर क्लेम जनरेट होता है। क्लेम करने के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं।
जब नामांकन होता है
- नॉमिनी द्वारा भरा गया फॉर्म
- डेथ सर्टिफिकेट
- खातधारक की पासबुक
नॉमिनेशन नहीं है और दावा कानूनी वारिस करें
- कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा भरा गया फॉर्म
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वसीयत की अटेस्टेड कॉपी
पीपीएफ की अन्य जरूरी बातों
- पीपीएफ खाते में पैसे का क्लेम किए जाने तक जमा पैसे पर ब्याज मिलता है।
- ग्राहक की मृत्यु के बाद पीपीएफ अकाउंट जारी नहीं रहता है।
- ग्राहक की मृत्यु के बाद PPF खाते में जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं मिलता है।
- सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिना 1 लाख तक की रकम के लिए दावा किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें-
Fact Check: पेट्रोल-डीजल पर 6 हजार रुपये की सब्सिडी, इंडियन ऑयल का ऑफर, जानिए वायरल पोस्ट की सच्चाई
Auto Expo 2023 in India: मारुति सुजुकी ने अपनी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी से उठाया पर्दा, मिलेगी 550KM की रेंज