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बलरामपुर में मक्का फसल की सुरक्षा के लिए लगाया था करंट वाला तार, चपेट में आने से ग्रामीण की मौत

बलरामपुर के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में मक्का फसल बचाने के लिए खेत में करंटयुक्त तार लगाने वाले आरोपी राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध रू...और पढ़ें

By Asim Sen GuptaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Sun, 20 Sep 2026 07:34:04 PM (IST)Updated Date: Sun, 20 Sep 2026 07:34:04 PM (IST)
बलरामपुर में मक्का फसल की सुरक्षा के लिए लगाया था करंट वाला तार, चपेट में आने से ग्रामीण की मौत
प्रतीकात्मक चित्र

HighLights

  1. बलरामपुर जिले की त्रिकुंडा पुलिस ने मुख्य आरोपी राम सिंह को किया गिरफ्तार कर जेल भेजा।
  2. पोल से अवैध रूप से तार खींचकर जीआई फेंसिंग में दौड़ाई जा रही थी बिजली।
  3. धारा 105 बीएनएस और विद्युत अधिनियम 2005 की धारा 135 के तहत दर्ज किया गया मामला।

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : मक्का की फसल की सुरक्षा के लिए खेत में नंगा करंट प्रवाहित तार लगाने वाले आरोपित को बलरामपुर जिले की थाना त्रिकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपित के लगाए तार की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई थी।

मामला गोवर्धनपुर (सुईदोहर) थाना त्रिकुंडा का है। रोहित लाल श्यामले निवासी गोवर्धनपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मृतक लहन राम पिता रामटहल (40) निवासी गोवर्धनपुर आठ सितंबर 2026 को अपनी बाड़ी में जोताई करने गया था। पानी पीने के लिए वह आरोपित राम सिंह पिता सुधु राम निवासी गोवर्धनपुर के घर के पास से मक्का बाड़ी के रास्ते से जा रहा था।


आरोपित ने जानबूझकर विद्युत पोल से बिजली लाइन का तार खींचकर अपने मक्का बाड़ी के चारों ओर जीआइ तार घेरकर उसमें करंट प्रवाहित कर रखा था। तार की चपेट में आने से लहन राम की मौके पर ही मौत हो गई।

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घटनास्थल निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कनिष्ठ यंत्री छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाड्रफनगर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोपित का कृत्य धारा 105 बीएनएस और विद्युत अधिनियम 2005 की धारा 135 के तहत अपराध पाया गया। इस पर थाना त्रिकुंडा में केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोपित राम सिंह (24) निवासी गोवर्धनपुर को को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया।