
नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सरगुजा जिले के एक व्यवसायी से रायपुर के थोक कारोबारियों द्वारा एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अंबिकापुर कोतवाली थाना पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।
अंबिकापुर निवासी व्यवसायी बिजेंद्र गुप्ता ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनका परिचय बरेजपारा निवासी ट्रांसपोर्टर शनि गोयल के माध्यम से रायपुर के थोक गल्ला कारोबारी हेमंत कुमार जैन से हुआ था।
हेमंत कुमार जैन रायपुर में भिक्षु ट्रेडर्स नामक फर्म के तहत थोक गल्ला व्यापार करता है। उसका कारोबार चना, हल्दी, जीरा और सौंफ जैसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की देशभर में खरीद-बिक्री से जुड़ा हुआ है।
पीड़ित के अनुसार, भिक्षु ट्रेडर्स का संचालन हेमंत जैन, उसकी पत्नी कविता जैन और साले नवदीप दलाल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था। तीनों ने मिलकर उन्हें एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा दिया।
हेमंत जैन के साथ उसकी पत्नी और साला भी लगातार फोन कर चना और हल्दी में निवेश करने पर अधिक लाभ मिलने की बात कहते रहे। हालांकि बिजेंद्र गुप्ता ने ट्रेडिंग का अनुभव न होने के कारण इसमें पैसा लगाने से इनकार कर दिया।
इसके बाद तीनों आरोपितों ने उनसे उधार में राशि देने की मांग की और छह माह के भीतर एक प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ रकम लौटाने का भरोसा दिलाया। उनके झांसे में आकर बिजेंद्र गुप्ता ने अप्रैल 2024 में अपने और पत्नी के बैंक खातों से भिक्षु ट्रेडर्स के एचडीएफसी बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से कुल 1 करोड़ 45 लाख 23 हजार रुपये ट्रांसफर किए।
छह माह बीत जाने के बाद जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपित बहाने बनाकर तारीख आगे बढ़ाते रहे। करीब डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी जब राशि नहीं मिली और फोन कॉल भी बंद हो गए, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ।
बाद में रायपुर जाकर जानकारी जुटाने पर पता चला कि उक्त कारोबारी इसी तरह कई अन्य लोगों से भी थोक व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी कर चुके हैं।
बिजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने हेमंत जैन, कविता जैन और नवदीप दलाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।