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Big fraud: जमीन बिक्री का झांसा देकर शिक्षकों से 14 लाख की ठगी, पटवारी ने ऐसे दिया इस ठगी को अंजाम

CG Crime: सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र में पदस्थ एक हल्का पटवारी ने शिक्षकों से जमीन बेचने के नाम पर 14 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। रजिस्ट्र...और पढ़ें

By Asim Sen GuptaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 07:28:17 PM (IST)Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 07:28:17 PM (IST)
Big fraud: जमीन बिक्री का झांसा देकर शिक्षकों से 14 लाख की ठगी, पटवारी ने ऐसे दिया इस ठगी को अंजाम
आरोपी पटवारी।

HighLights

  1. जमीन बेचने के नाम पर 14 लाख रुपये से अधिक की ठगी
  2. पटवारी ने शिक्षकों से जमीन बेचने के नाम पर की बड़ी ठगी
  3. शिक्षकों ने पुलिस से शिकायत की, आरोपी हुआ गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा ज़िले के धौरपुर थाना क्षेत्र में पदस्थ एक हल्का पटवारी ने शिक्षकों से जमीन बेचने के नाम पर 14 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। रजिस्ट्री से इंकार करने पर जब शिक्षकों ने महिला भूस्वामी से मुलाकात की तो पता चला कि वह जमीन नहीं बेच रही है और न ही पटवारी से उसकी कोई बात हुई है। तब शिक्षकों ने पुलिस से शिकायत की। जांच पश्चात पुलिस ने आरोपित पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है।

स्टांप पेपर बनाए लेकिन रजिस्ट्री नहीं की

जानकारी के अनुसार धौरपुर के ग्राम करौली निवासी शिक्षक मुनेश्वर राम पैकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथी शिक्षक अनुक दास को ग्राम करौली में पदस्थ हल्का पटवारी जीवन प्रकाश एक्का (38)निवासी सिलसिला थाना लुंड्रा ने जमीन बिक्री के नाम पर झांसा दिया। पटवारी ने करौली गांव की हिरमनिया नामक महिला की जमीन को बिक्री करने की बात कहकर कुल 16 लाख रुपये में सौदा तय कराया। प्रार्थी और उसके दो साथी शिक्षकों अनुक दास एवं सूर्यदेव तिग्गा ने आपसी सहमति से रकम की व्यवस्था की और 26 दिसंबर 2024 को पटवारी को नौ लाख रुपये नकद दे दिए। पटवारी ने खुद और कथित विक्रेता हिरमनिया के नाम से स्टांप पेपर पर लिखापढ़ी भी की लेकिन रजिस्ट्री नहीं की।


ऐसे खुली पोल

राशि देने वालों ने रजिस्ट्री के लिए कहा तो जमीन मालिक के बीमार होने का बहाना बना दिया। इसके बाद चार जनवरी 2025 को पटवारी ने जमीन विक्रेता की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए और पैसों की जरूरत बताकर 5,12,950 रुपये और ले लिए। जब शिक्षकों ने जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही, तो पटवारी लगातार बहाने बनाता रहा। संदेह होने पर जब प्रार्थी पक्ष असली भूमि मालिक हिरमनिया से मिला तो उसने स्पष्ट कहा कि उसने कोई जमीन बिक्री नहीं की है और न ही पटवारी को इस संबंध में कोई अधिकार दिया गया है।

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आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा

धोखाधड़ी का पता चलते ही प्रार्थी ने धौरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण में धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने पटवारी द्वारा लिखी गई स्टांप की प्रतियां जब्त की और आरोपित की तलाश शुरू की। जांच में आरोपित जीवन प्रकाश एक्का का पता लगने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने महिला की जमीन को बिक्री करने का झांसा देकर ठगी करना स्वीकार कर लिया। आरोपित को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।