Bhilai News: रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में गाना बजा तो मांगलिक भवन होगा सील, संचालक के खिलाफ कार्रवाई
दुर्ग के एडीएम और एएसपी ने म्यूजिक संचालकों और मांगलिक भवन संचालकों की संयुक्त बैठक ली। जिसमें उन्होंने शादी-ब्याह के समय तेज आवाज में गाना बजाने और सड़कों पर यातायात को प्रभावित नहीं करने को लेकर निर्देश दिए। ऐसा नहीं करने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 04:15:52 PM (IST)
Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 04:20:12 PM (IST)
संगीत सिस्टम संचालकों और मांगलिक भवन संचालकों की बैठक (सांकेतिक फोटो)HighLights
- संगीत सिस्टम संचालकों और मांगलिक भवन संचालकों की बैठक
- तेज आवाज में गाना बजाने और यातायात को लेकर दिए निर्देश
- नियमों के उल्लंघन पर भवन संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: विवाह आयोजनों की वजह से ध्वनि प्रदूषण और रोड पर यातायात बाधित होने पर प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करेगा। एडीएम और एएसपी ने संगीत सिस्टम संचालकों और मांगलिक भवन संचालकों की संयुक्त बैठक ली। जिसमें उन्होंने इससे संबंधित आदेश दिए हैं।
एडीएम अभिषेक अग्रवाल और एएसपी सुखनंदन राठौर ने जिले के म्यूजिक सिस्टम संचालकों और मांगलिक भवन संचालकों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि क्षेत्रीय ध्वनि मानक से अधिकतम 10 डीबी(ए) या 75 डीबी(ए) की सीमा के भीतर ही ध्वनि संचालन किया जाए। किसी भी हालत में ध्वनि सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दिए ये निर्देश
- बैठक में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय ध्वनि मानक के मुताबिक ही ध्वनि संचालन करें।
- रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक डीजे और किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- आयोजन में आमजन को असुविधा न हो और न ही सड़क मार्ग अवरुद्ध हो।
- विवाद या नियम उल्लंघन की स्थिति में आयोजन की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
- नियमों के उल्लंघन पर संबंधित डीजे संचालक और आयोजन स्थल संचालक पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा डीजे, वाहन व उपकरण जब्त किए जाएंगे।
अधिकारियों ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे एवं किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वाहनों पर लगे डीजे या ऊंची ध्वनि वाले किसी भी उपकरण के उपयोग को भी पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है।
सड़क बाधित हुई तो अनुमति रद
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि विवाह या अन्य आयोजनों के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि किसी आयोजन में सार्वजनिक मार्ग बाधित हुआ या आमजन को असुविधा हुई, तो अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी और आयोजक पर कार्रवाई होगी। वहीं मांगलिक भवन संचालकों को आगाह किया गया कि वे व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर रहें। भवन परिसर में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है, ताकि लोगों को सड़क पर वाहन खड़ा करने की मजबूरी न हो।
नियमों के उल्लंघन पर आयोजन स्थल संचालक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज होगी, और स्थिति गंभीर पाई गई तो मांगलिक भवन को सील कर दिया जाएगा। प्रशासन ने जोर देकर कहा कि किसी भी आयोजन में शासकीय संपत्तियों तथा सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं किया जाएगा।