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महिला डॉक्टर से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी, बेचने के बाद पिता ने बेटी के नाम की रजिस्ट्री, केस दर्ज

बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में जमीन बेचने के बाद उसी जमीन को बेटी के नाम दानपत्र से हस्तांतरित करने का मामला सामने आया है। महिला चिकित्सक डॉ. अनिता...और पढ़ें

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 07:52:12 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 07:52:12 PM (IST)
महिला डॉक्टर से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी, बेचने के बाद पिता ने बेटी के नाम की रजिस्ट्री, केस दर्ज
प्रतीकात्मक चित्र

HighLights

  1. जमीन बेचने के बाद बेटी के नाम कर दी रजिस्ट्री।
  2. पिता-पुत्री पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया।
  3. महिला डॉक्टर की जमीन का नामांतरण रोककर की हेराफेरी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिरगिट्टी क्षेत्र में जमीन बेचने के बाद उसी जमीन के हिस्से को बेटी के नाम दानपत्र के जरिए हस्तांतरित करने का मामला सामने आया है। जमीन खरीदने वाली महिला चिकित्सक अनिता अग्रवाल की शिकायत पर पुलिस ने मंगल सिंह और उसकी बेटी रीता गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

आरोप है कि महिला को बेची गई जमीन का नामांतरण नहीं होने का फायदा उठाकर पिता-पुत्री ने जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। अब जमीन का सीमांकन कराकर उसे दूसरे व्यक्ति को बेचने की तैयारी की जा रही थी।

कोतवाली क्षेत्र के तेलीपारा में रहने वाली डाक्टर अनिता अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि उन्होंने पांच मार्च 2021 को सिरगिट्टी स्थित 1858 वर्गफीट जमीन मंगल सिंह से रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने पूरी राशि का भुगतान कर जमीन पर कब्जा भी ले लिया था। जमीन बेचने वाले ने जल्दी ही नामांतरण भी करा देने की बात कही थी।


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बाद में राजस्व दस्तावेज की जांच करने पर महिला डाक्टर को पता चला कि उनके नाम पर जमीन का नामांतरण नहीं हुआ है। उनका आवेदन दो बार रजिस्ट्री होने का हवाला देकर तीन जून 2021 को निरस्त कर दिया गया था। बाद में पता चला कि मंगल सिंह ने 27 अगस्त 2024 को उसी खसरे की 3270 वर्गफीट जमीन अपनी बेटी रीता गांधी के नाम पंजीकृत दानपत्र के माध्यम से हस्तांतरित कर दी। इसके बाद संबंधित भूमि के विभिन्न खसरों में बेटी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया।

महिला का आरोप है कि उन्होंने पिता-पुत्री से जमीन अपने नाम दर्ज कराने में सहयोग मांगा, लेकिन वे लगातार टालमटोल करते रहे। इसके बाद रीता गांधी ने जमीन के सीमांकन के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंगल सिंह और रीता गांधी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।