
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आइएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आइएएस किरण कौशल कौर को पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाई कोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है।
दरअसल कॉलेजों में मेडिकल प्रोफेसर, अस्टिटेंट प्रोफेसर, डिमोस्ट्रेटर के पदों पर 15 सालों से संविदा के तौर पर कार्यरत लोगों ने हाई कोर्ट में नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि लंबे सर्विस रिकार्ड के बाद भी सरकार नियमितीकरण पर ध्यान नहीं दे रही जबकि उनकी योग्यता और काम वही है जो नियमित वालों से लिया जाता है। हाई कोर्ट की डीबी ने याचिका कर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए नियमित करने कहा था।
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कॉलेजों और सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तीन महीने में आदेश का पालन करने कहा था। इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। जिस पर लगातार सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अब दो आइएएस अधिकारियों पर पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करते हुए दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाई कोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है।