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ओपन जेल शुरू करने के लिए 48 पदों पर जल्द हो भर्ती, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का सख्त निर्देश

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में स्थापित ओपन जेल के संचालन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने का निर...और पढ़ें

By Kamlesh RajakEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Tue, 25 Aug 2026 05:49:58 PM (IST)Updated Date: Tue, 25 Aug 2026 05:49:58 PM (IST)
ओपन जेल शुरू करने के लिए 48 पदों पर जल्द हो भर्ती, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का सख्त निर्देश

HighLights

  1. बेमेतरा के पथर्रा ओपन जेल संचालन का मामला।
  2. सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ की तैनाती जल्द करें पूरी।
  3. हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को लगाई फटकार।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में स्थापित ओपन जेल के संचालन को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जेल में आवश्यक स्टाफ, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी कर इसे अधिसूचित नियमों के अनुरूप कार्यशील बनाया जाए।

जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक को अक्टूबर 2026 में नया शपथपत्र पेश कर प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने 21 अगस्त को शिवराज सिंह बनाम छत्तीसगढ़ शासन मामले की सुनवाई की।


राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के बाद 14 जुलाई 2026 को ग्राम पथर्रा में ओपन जेल की औपचारिक स्थापना की। इसके बाद 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ ओपन जेल (संचालन एवं प्रबंधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए गए। इन नियमों में कैदियों की पात्रता, चयन, स्थानांतरण, समिति गठन, अवकाश, पैरोल, आर्थिक गतिविधियों और प्रबंधन की व्यवस्था शामिल है।

सरकार ने ओपन जेल के लिए 48 पदों के सृजन और सीधी भर्ती की अनुमति का प्रस्ताव भेजा है। जेल अधीक्षक प्रभारी और अन्य स्टाफ की नियुक्ति के प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन हैं। कोर्ट ने इन प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

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कौशल विकास व स्वरोजगार के लिए पहल

ओपन जेल का उद्देश्य केवल कैदियों को रखने के बजाय उनका पुनर्वास, आत्मनिर्भरता और समाज में पुनर्स्थापन करना है। इसके लिए कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आइटीआइ और रोजगार से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी है। जन शिक्षण संस्थान, रायपुर के साथ कौशल प्रशिक्षण के लिए एमओयू किया गया है। रिहाई के बाद स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा देने के उद्देश्य से इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ भी एमओयू किया गया है।

सीएएफ जवानों की तैनाती के लिए लगातार पत्राचार

जेल विभाग ने बाहरी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) की एक कंपनी तैनात करने की मांग की है। पुलिस मुख्यालय ने पहले माओवादी हिंसा प्रभावित जिलों में तैनाती और कानून-व्यवस्था में बल की व्यस्तता के कारण कंपनी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद जेल विभाग ने 14 जुलाई, पांच अगस्त और 14 अगस्त को फिर से सीएएफ कंपनी तैनात करने का अनुरोध किया है।

अगली सुनवाई तक पूरी करें प्रक्रिया

नियम अधिसूचित होने के बाद केंद्रीय जेल अधीक्षकों को पात्र कैदियों की पहचान कर उनके आवेदन और प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि व्यवस्थाओं में पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन स्टाफ, सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजाम अभी बाकी हैं, इसलिए इन्हें जल्द पूरा किया जाए। मामले को अक्टूबर 2026 में फिर सुनवाई के लिए रखा गया है।