• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • बिलासपुर

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 15, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य, तभी बेच पाएंगे धान, पढ़िए बड़ी खबर

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आइडी पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फार्मर आइडी के किसान न तो सहकार...और पढ़ें

By Akash PandeyEdited By: Akash Pandey
Publish Date: Tue, 15 Jul 2025 11:53:24 AM (IST)Updated Date: Tue, 15 Jul 2025 11:53:24 AM (IST)
एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य, तभी बेच पाएंगे धान, पढ़िए बड़ी खबर
एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य( फाइल फोटो)

HighLights

  1. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए फार्मर आइडी पंजीयन कराना अनिवार्य।
  2. बिना फार्मर आइडी पंजीयन के किसान सहकारी समिति में धान नहीं बेच सकेंगे।
  3. फसल बीमा या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत इस बार समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आइडी पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फार्मर आइडी के किसान न तो सहकारी समिति में धान बेच सकेंगे और न ही फसल बीमा या पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अगस्त है।

राज्य शासन द्वारा एग्रीस्टेक परियोजना के तहत इस बार किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब धान बिक्री, बीमा और किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आइडी पंजीकृत कराना जरूरी होगा। यदि कोई किसान पंजीयन नहीं कराता है, तो वह न केवल धान बेचने से वंचित रहेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।


बिलासपुर जिले के 1,55,366 किसानों में से केवल 67,861 किसानों (43.68%) ने अब तक पंजीयन कराया है। बाकी 87,505 किसान अभी तक पंजीयन से वंचित हैं। ऐसे किसान न केवल धान खरीदी से वंचित हो सकते हैं, बल्कि पीएम किसान योजना की किस्त और फसल बीमा का लाभ भी नहीं ले सकेंगे।

पंजीयन प्रक्रिया:

किसान निकटतम लोक सेवा केंद्र (CSC), सहकारी समिति या एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद 11 अंकों की यूनिक फार्मर आइडी जारी की जाएगी, जो उनकी भविष्य की योजनाओं में डिजिटल पहचान होगी।

पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • बी-1 खतौनी
  • ऋण पुस्तिका
  • आधार कार्ड
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर

फार्मर आइडी पंजीयन के लाभ:

  • योजनाओं में दोहराव की रोकथाम
  • फसल, भूमि, बीमा और ऋण का डिजिटल रिकॉर्ड
  • सरकारी सहायता की पारदर्शिता

प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी व्यवस्था

कृषि उप संचालक,पीडी हथेश्वर ने कहा कि "राज्य शासन एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों की प्रोफाइल को एकीकृत कर रहा है, ताकि सभी योजनाओं का लाभ ई-केवाईसी के साथ पारदर्शी रूप से मिल सके। कृषि विभाग ने शेष किसानों से 30 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की है।"

इसे भी पढ़ें- CG Weather: छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बारिश बनेगी मुसीबत, होगी झमाझम बारिश