• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • बिलासपुर

सड़क हादसे में मौत पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बालको की महिला का मुआवजा 85 लाख से बढ़ाकर 1.25 करोड़

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने कोरबा के बालकोनगर निवासी 32 वर्षीय लिशा कंवर और उनके चार आश्रितों को बड़ी राहत दी है। सड़क हादसे में पति राकेश कुमा...और पढ़ें

By Kamlesh RajakEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 05:08:18 PM (IST)Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 05:08:18 PM (IST)
सड़क हादसे में मौत पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बालको की महिला का मुआवजा 85 लाख से बढ़ाकर 1.25 करोड़
प्रतीकात्मक चित्र

HighLights

  1. कोरबा की लिशा कंवर व उनके चार आश्रितों की अपील पर हाई कोर्ट का फैसला।
  2. पीड़ित परिवार को 40,93,231 रुपये की अतिरिक्त राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मिलेगी।
  3. अतिरिक्त मुआवजे के साथ छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी अदालत ने दिया स्पष्ट आदेश।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः कोरबा के बालकोनगर निवासी 32 वर्षीय लिशा कंवर और उनके चार आश्रितों को हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। सड़क हादसे में पति राकेश कुमार पैकरा की मृत्यु के मामले में, हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा निर्धारित 85.04 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 1,25,97,940 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने अतिरिक्त 40,93,231 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल ने यह निर्णय सुनाया।

लिशा कंवर ने अपनी नाबालिग बेटी वेदिका, दो वर्षीय बेटे पार्थ, राजकुमार पैकरा और रमेश्वरी पैकरा के साथ याचिका दायर की थी। याचिका में उल्लेख किया गया कि राकेश कुमार की 27 मई 2022 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। अधिकरण ने 20 फरवरी 2024 को उनके दावा प्रकरण में 85,04,709 रुपये मुआवजा निर्धारित किया था।


हाई कोर्ट ने आयकर रिटर्न के अनुसार मृतक की जन्मतिथि 5 जनवरी 1982 और मृत्यु की तारीख 28 मई 2022 मानते हुए उनकी उम्र 40 वर्ष 4 माह 26 दिन बताई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, उम्र के आधार पर 15 का गुणक लागू किया गया।

यह भी पढ़ें- बिलासपुर में महिला ने लाठी-पत्थर लेकर आधे घंटे तक मचाया हंगामा, 15 बाइक गिराईं; कार के शीशे तोड़े

हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश

कोर्ट ने वार्षिक आय 10,08,864 रुपये में 30 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर 13,11,523 रुपये मानी। इसके बाद, आयकर कटौती के बाद वार्षिक आय 10,97,328 रुपये निर्धारित की गई। इस प्रकार, कुल मुआवजा 1,25,97,940 रुपये तय हुआ।

बीमा कंपनी ने पुरस्कार का समर्थन किया, जबकि वाहन चालक और मालिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि बढ़ी हुई राशि की जानकारी दावेदारों को हिंदी में लिखित रूप से दी जाए।