• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • वास्‍तु शास्‍त्र
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • बिलासपुर

प्रमोशन के 10 दिन बाद तबादला, हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सहायक ग्रेड-1 बनकर 1 जुलाई को संभाला था पद

सहायक ग्रेड-2 से सहायक ग्रेड-1 पद पर पदोन्नत अविनाश कुमार कंवर ने 1 जुलाई 2026 को कोरबा क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन 10 जुलाई ...और पढ़ें

By Kamlesh RajakEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 15 Sep 2026 02:42:38 PM (IST)Updated Date: Tue, 15 Sep 2026 02:42:38 PM (IST)
प्रमोशन के 10 दिन बाद तबादला, हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सहायक ग्रेड-1 बनकर 1 जुलाई को संभाला था पद
प्रमोशन के 10 दिन बाद तबादले पर लगी रोक।

HighLights

  1. प्रमोशन के 10 दिन बाद तबादले पर लगी रोक
  2. कोरबा से जगदलपुर तबादला आदेश स्थगित
  3. कंप्यूटर ऑपरेटर का ट्रांसफर आदेश अटका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रमोशन के महज 10 दिन बाद किए गए तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सहायक ग्रेड-2 से सहायक ग्रेड-1 पद पर पदोन्नत अविनाश कुमार कंवर ने 1 जुलाई 2026 को कोरबा क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन 10 जुलाई को उनका तबादला जगदलपुर कर दिया गया।

30 जून 2026 को हुआ था प्रमोशन

कोर्ट ने कर्मचारियों की कमी और याचिकाकर्ता द्वारा कंप्यूटर संबंधी कार्य संभालने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का निर्णय लिया। मामले की सुनवाई जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की अदालत में हुई, जहां याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजनीश सिंह बघेल और शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता एस.एस. बड़गैया उपस्थित हुए।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अविनाश कुमार कंवर को 30 जून 2026 को पदोन्नति मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1 जुलाई को कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन नौ दिन बाद उनका तबादला कर दिया गया।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के युवाओं की बदलेगी किस्मत... नवा रायपुर में ₹200 करोड़ की लागत से बनेगा NSTI, मिलेगी स्किल ट्रेनिंग

हाई कोर्ट ने दिया यह निर्णय

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत पत्र में बताया गया कि कार्यालय में 26 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल दो कर्मचारी कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता कंप्यूटर से संबंधित सभी कार्य संभाल रहे थे, और उनके तबादले से कार्यालय के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका थी। हाई कोर्ट ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम संरक्षण देने का निर्णय लिया। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को होगी।