
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रमोशन के महज 10 दिन बाद किए गए तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सहायक ग्रेड-2 से सहायक ग्रेड-1 पद पर पदोन्नत अविनाश कुमार कंवर ने 1 जुलाई 2026 को कोरबा क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन 10 जुलाई को उनका तबादला जगदलपुर कर दिया गया।
कोर्ट ने कर्मचारियों की कमी और याचिकाकर्ता द्वारा कंप्यूटर संबंधी कार्य संभालने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का निर्णय लिया। मामले की सुनवाई जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की अदालत में हुई, जहां याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजनीश सिंह बघेल और शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता एस.एस. बड़गैया उपस्थित हुए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अविनाश कुमार कंवर को 30 जून 2026 को पदोन्नति मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1 जुलाई को कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन नौ दिन बाद उनका तबादला कर दिया गया।
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कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत पत्र में बताया गया कि कार्यालय में 26 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल दो कर्मचारी कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता कंप्यूटर से संबंधित सभी कार्य संभाल रहे थे, और उनके तबादले से कार्यालय के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका थी। हाई कोर्ट ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम संरक्षण देने का निर्णय लिया। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को होगी।