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धमतरी में मतांतरण के दबाव में युवक ने की आत्महत्या, पत्नी, सास-ससुर समेत 5 लोगों को 5-5 साल की जेल

छत्तीसगढ़ के धमतरी में मतांतरण के लिए दबाव बनाने के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित पत्नी, सास-स...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 08:23:04 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 09:11:26 AM (IST)
धमतरी में मतांतरण के दबाव में युवक ने की आत्महत्या, पत्नी, सास-ससुर समेत 5 लोगों को 5-5 साल की जेल
धमतरी में धर्म परिवर्तन के दबाव में युवक ने की आत्महत्या (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. मतांतरण के लिए दबाव, पत्नी, सास-ससुर, व साली को पांच-पांच साल की सजा
  2. मतांतरण के लिए दबाव के बाद युवक ने की थी फांसी लगाकर आत्महत्या
  3. निरीक्षण के दौरान मृतक के शव के पास उनका मोबाईल मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। मतांतरण के लिए दबाव बनाने के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित पत्नी, सास-ससुर, डेढ़सास व साली को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। यह मामला जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पोटियाडीह की है।

न्यायलयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खूबचंद साहू पोटियाडीह ने थाना अर्जुनी को सूचना दी कि उनका भतीजा लीनेश कुमार साहू छह दिसंबर 2024 की रात 10:30 बजे से सात दिसंबर की सुबह करीब सात बजे के बीच अपने मकान के उपर कमरा में वेन्टिलेशन में फांसी लगा ली है। इसकी रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में मर्ग कायम कर, विवेचना कार्रवाई में लिया गया।


जांच में घटना स्थल निरीक्षण के दौरान मृतक के शव के पास उनका मोबाईल मिला, जिसमें मृतक अपनी आत्महत्या का कारण अपनी पत्नि करूणा साहू, अपनी सास गौरी साहू, ससुर राजकुमार साहू, डेढ़सास किरण साहू एवं साली कनिष्का साहू सभी रायपुर निवासी को दूसरे धर्म को अपनाने के लिए बार-बार दवाब डाल कर परेशान करने से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करना मैसेज लिखकर अपने व्हाट्सअप स्टेटस में एवं अपने बहन दमाद गुलशन साहू को भेजा था।

मोबाईल के व्हाट्सप स्टेटस एवं मैसेज का स्कीनशॉट लेकर पंचनामा तैयार कर जब्त किया गया। मृतक के मोबाईल को जब्त किया गया। जांच के दौरान सूचक खूबचंद साहू, मृतक के पिता प्रेमनाथ साहू, मृतक की मां सुमित्रा साहू, गवाह मीलेन्द्र साहू, परमेश्वर साहू, गुलशन साहू से पूछताछ कर कथन लिया गया। जांच पर पाया गया कि मृतक लीनेश साहू का विवाह सितम्बर 2023 में संत कबीर आश्रम पोटियाडीह में करुणा साहू के साथ जयमाला डाल कर हुआ था।

शादी के करीब 3-4 माह बाद से मृतक की पत्नि करूणा साहू, सास गौरी साहू, ससुर राजकुमार साहू, डेढ़सास किरण साहू एवं साली कनिष्का साहू मृतक एवं उनके माता पिता को दूसरे धर्म को अपनाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। मृतक एवं उनके माता पिता दूसरे धर्म को अपनाने से मना करने पर उनके साथ उपरोक्त लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, जिससे परेशान एवं प्रताड़ित होकर मृतक अपने घर के उपर कमरा में फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया, जो अपराध धारा 108 3 (5) बीएनएस का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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इसके बाद इस मामले को पुलिस ने न्यायालय में किया। यहां न्यायाधीश अर्चना भास्कर अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्ष को सुनने के बाद सभी आरोपित राजकुमार साहू 54 वर्ष निवासी चुनाभट्ठी वार्ड क्रमांक 14 रायपुर थाना गंज, गौरी साहू उम्र 48 वर्ष, करुणा साहू 27 वर्ष निवासी ग्राम पोटियाडीह थाना अर्जुनी, किरण साहू 31 वर्ष निवासी फाफाडीह रमण मंदिर वार्ड कमांक 14 रायपुर थाना गंज जिला रायपुर और साली कनिष्का को बीएनएस की धारा 108,3(5) के तहत दोष सिद्ध होने पर पांच-पांच वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई है। वहीं सभी को 500-500 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। शासन की ओर से लोक अभियोजक गितेश प्रजापति ने इस मामले की पैरवी की।