नईदुनिया न्यूज, जांजगीर चांपा : पिता के द्वारा शराब बेचने से मना करने और जमीन का बंटवारा नहीं देने पर चार साल पहले बेटी राजिम उर्फ रजनी बाई ने अपने प्रेमी और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता भुखल रोहिदास की शराब में चूहा मार दवा मिलाकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं पहचान छिपाने के लिए सिर को पत्थर से कुचलकर शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगाकर जला दी थी और शव को छाता जंगल में फेंक दिया था।
बलौदा पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मधईपुर निवासी सुरेन्द्र नारंग ने 8 नवंबर 2020 को चौकी पंतोरा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि बिछलवा नरवा और छाता जगंल के पुल नहर पार में किसी अज्ञात पुरूष की जली हालत में मृत अवस्था में शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया था। अज्ञात पुरूष के शव की पहचान ग्राम बगडबरी निवासी भूखल रोहिदास के रूप में स्वजन ने की थी।
बलौदा पुलिस ने आरोपी राजाबाबू खुंटे को न्यायालय से रिमांड में लिया है। आरोपी राजाबाबू खुंटे, उसके दोस्त पुरूषोत्तम खुंटे और प्रेमिका राजिम बाई को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। जिस पर आरोपी राजिम बाई उर्फ रजनी ने बताया कि वह शराब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए शराब बेचती है और उसके पिता भूखल रोहिदास द्वारा जमीन का बंटवारा नहीं दे रहा था।
इससे परेशान होकर उसने अपने प्रेमी ग्राम कुरमा थाना बलौदा निवासी राजाबाबू खुंटे 24 वर्ष और उसके दोस्त पुरूषोत्तम खुंटे 28 वर्ष को अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए रूपये का लालच दिया था। पुरूषोत्तम खुंटे व राजाबाबू खुंटे ने अपनी बाइक से भुखल दास को बैठाकर बिछलवा नरवा और छाता जगंल के पुल नहर पार में बैठाकर भुखल रोहिदास के शराब में चुहा मार दवा मिलाकर पिलाया दिया। इसके बाद उसके सिर में पत्थर मारकर शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
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बलौदा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी राजाबाबू खुंटे ने 17 जुलाई को चकरभाठा थाना क्षेत्र के हिर्री माइंस में एक युवक की हत्या की थी। इस मामले में चकरभाठा पुलिस ने 24 जुलाई को उसे चार अन्य आरोपितों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे वहां पूछताछ की तो उसने बताया कि चार साल पहले भी उसने बलौदा थाना क्षेत्र में इसी तरह अपने दोस्त के साथ मिलकर बगडबरी निवासी भुखल रोहिदास की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
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चकरभांठा पुलिस से जानकारी मिलने पर बलौदा पुलिस ने चार साल पुरानी मर्ग की फाइल खंगाली और भादवि की धारा 303, 201, 120 बी, 34 कायम कर विवेचना में लिया गया हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपित राजाबाबू खुंटे को रिमांड में लेकर पूछताछ की।