शराब में मिलाया था कीटनाशक, एक साल बाद खुला जांजगीर के अंधे कत्ल का सनसनीखेज राज
छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले की नैला चौकी पुलिस ने एक साल पुराने मामले का सनसनीखेज राजफाश किया है। 22 मई 2025 को हाथीटिकरा निवासी रामायण सूर्यवंशी (55) क...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 06:45:43 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 06:45:43 PM (IST)
आरोपित सुरेन्द्र साहू गिरफ्तारHighLights
- जांजगीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एससी/एसटी एक्ट और हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार।
- शराब में जहर मिलाकर की थी हत्या, एक साल की लंबी जांच के बाद गिरफ्तारी।
- एफएसएल रिपोर्ट ने खोली साजिश की परतें, सुरेन्द्र साहू गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर। नैला चौकी पुलिस ने करीब एक वर्ष पुराने हत्या के मामले का राजफाश करते हुए दिव्यांग आरोपित सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपित ने शराब में कीटनाशक जहर मिलाकर रामायण सूर्यवंशी (55) की हत्या की थी। मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों और एफएसएल रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई। आरोपित को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार 22 मई 2025 को हाथीटिकरा निवासी रामायण सूर्यवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। परिजनों, पंचों और गवाहों के बयान लिए गए तथा मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। चिकित्सक द्वारा सुरक्षित किया गया विसरा रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल बिलासपुर भेजा गया।
जांच में सामने आया कि घटना की शाम करीब सात बजे रामायण अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराना दुकान में था। इसी दौरान सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू वहां पहुंचा और शराब पिलाने के बहाने उसे अपने तीन पहिया वाहन में बैठाकर पास के ईंट भट्ठे के पास ले गया। पुलिस के मुताबिक आरोपित अपने साथ अंग्रेजी शराब लेकर गया था और गिलास में चोरी-छिपे कीटनाशक मिला दिया।
शराब पीने के कुछ समय बाद रामायण की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद आरोपित वहां से फरार हो गया। मौके से शराब की बोतल और डिस्पोजल गिलास मिले। गंभीर हालत में रामायण को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसी रात उसकी मौत हो गई।
एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि
मर्ग जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और एफएसएल रिपोर्ट में कीटनाशक जहर की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले को हत्या के रूप में लिया। आरोपित सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू, पिता लखन लाल, वार्ड क्रमांक 06 बजरंग चौक, हाथीटिकरा के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस एवं धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित को उसके निवास से गिरफ्तार किया।
गवाहों के कथनों और आरोपित के बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त तीन पहिया स्कूटी भी जब्त की गई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपित सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू, पिता लखन लाल हाथीटिकरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया