₹500 मुआवजा देने के बाद भी नहीं माना किसान, कोरबा में कवर्धा के पशुपालक पर चलाया धनुष, कूल्हे में धंसा बाण
कोरबा जिले के तेंदुबेदरा जंगल में मवेशी द्वारा फसल नुकसान के विवाद में एक किसान ने पशुपालक पर धनुष-बाण से हमला कर दिया। बाण लगने से घायल युवक को अस्पत...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 15 Sep 2026 09:44:35 PM (IST)Updated Date: Tue, 15 Sep 2026 09:44:35 PM (IST)
प्रतीकात्मक चित्रHighLights
- मवेशी चराने और फसल नुकसान के विवाद में पशुपालक पर तीर से वार।
- हमले में घायल लीलीधर सप्रे को गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती।
- जटगा चौकी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया अपराध।
नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : ग्राम तेंदुबेदरा के जंगल में मवेशी चराने को लेकर हुआ विवाद बाण चलाने तक पहुंच गया। धान की फसल को हुए नुकसान के बाद मुआवजा देने के बावजूद किसान अपने साथी के साथ धनुष-बाण लेकर पशुपालकों के पास पहुंचा और एक व्यक्ति पर बाण चला दिया। बाण पशुपालक के बाएं कूल्हे में धंस गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कटघोरा थाना क्षेत्र की जटगा चौकी अंतर्गत हुई इस घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि कवर्धा जिले के भागनपुर निवासी शिकायतकर्ता लीलीधर सप्रे 24 वर्ष बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और बेमेतरा जिले के अन्य पशुपालकों के साथ करीब 650 भेड़-बकरी और घोड़े लेकर दो दिन पहले तेंदुबेदरा के जंगल पहुंचा था। इसी दौरान समूह का एक घोड़ा निकलकर ग्राम तेंदुभाठा में गंगादीन मरकाम के खेत में पहुंच गया और धान की फसल को नुकसान पहुंचा दिया। फसल नुकसान की भरपाई लेने गंगादीन अपने बच्चों के साथ पशुपालकों के पास पहुंचा।
बातचीत के बाद समूह में शामिल अनिल पाल ने उसे 500 रुपये दे दिए। इसके बाद गंगादीन बच्चों के साथ लौट गया। शिकायतकर्ता लीलीधर का आरोप है कि रात करीब आठ बजे गंगादीन अपने साथी अर्जुन सिंह के साथ धनुष-बाण लेकर दोबारा पहुंचा। दोनों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
आरोप है कि गंगादीन ने शिकायतकर्ता लीलीधर को निशाना बनाकर बाण चला दिया। बचने के लिए पीछे हटते समय बाण उसके बाएं कूल्हे में जा धंसा। घटना को वहां उपस्थित अनिल पाल, हेमलाल और प्रहलाद पाल ने भी देखा।
घटना के बाद गंगादीन और अर्जुन मौके से भाग गए। घायल को अनिल पाल और राजेंद्र पाल उपचार के लिए कटघोरा के नगोई अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। जटगा चौकी प्रभारी भीमसेन यादव ने मामले में पुलिस ने धारा 296, 351 (3), 109 (1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध विवेचना शुरू कर दी है।