Koriya News : चरचा खदान में बड़ा हादसा, साइड फॉल की चपेट में आने से श्रमिक की मौत
Koriya News : कोरिया जिले के चरचा वेस्ट अंडरग्राउंड कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया है. साइड फॉल की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई है। जिले के चरचा वेस्ट अंडरग्राउंड कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया है। खदान में ब्लास्टिंग के दौरान साइड फॉल से श्रमिक इसमें दब गया।
By Yogeshwar Sharma
Edited By: Yogeshwar Sharma
Publish Date: Thu, 07 Mar 2024 12:09:58 AM (IST)
Updated Date: Thu, 07 Mar 2024 12:09:58 AM (IST)

नईदुनिया न्यूज बैकुंठपुर । कोरिया जिले के चरचा वेस्ट अंडरग्राउंड कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया है. साइड फॉल की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई है। जिले के चरचा वेस्ट अंडरग्राउंड कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया है। खदान में ब्लास्टिंग के दौरान साइड फॉल से श्रमिक इसमें दब गया। साइड फाल की चपेट में आने से एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे फौरन एसईसीएल रीजनल अस्पताल पहुंचाया गया यहां से उसे अपोलो बिलासपुर के लिए रेफर किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही मजदूर ने दम तोड़ दिया।
हादसा बुधवार सुबह साढ़े 5 बजे की है, एसईसीएल के अनुसार, मृतक 35 वर्षीय दंश कुमार कैटेगरी 1 जनरल मजदूर था। एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक बीएन झा ने कहा, "साइड फॉल की जांच सेफ्टी आईएसओ और डीजीएमएस करेगी। दोषियों पर कार्रवाई किया जाएगा खदान हादसे की जांच के लिए बिलासपुर से टीम पहुंच चुकी है।
परिजनों को एसईसीएल देगी मुआवजा
चरचा वेस्ट अंडरग्राउंड कोयला खदान में हादसे के बाद एसईसीएल मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया गया है. महाप्रबंधक बीएन झा ने बताया है कि एसईसीएल की ओर से तत्काल 15 लाख रुपए दी जा रही है। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दिया जाएगा।
दहेज के लिए पत्नी को घर से निकाला, पति गिरफ्तार
अंबिकापुर। दहेज के लिए प्रताड़ित कर महिला को घर से निकाल देने के आरोप पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित मो साजिद मूलतः हुसैनाबाद आजमगढ़ का रहने वाला है लेकिन पिछले कुछ समय से गोमतीनगर उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा था। पुलिस ने आरोपित को गोमतीनगर से ही गिरफ्तार किया है।
सरगुजा के महिला थाने में विवाहिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका विवाह हुसैनाबाद आजमगढ़ निवासी मो.साजिद के साथ वर्ष 2017 मे हुआ था। शादी के बाद एक वर्ष तक रिश्ता सामान्य था। दोनों के एक संतान भी है। एक वर्ष बाद ससुराल पक्ष पति मो. साजिद के उच्च शिक्षा हेतु पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी। विवाहिता के मायके पक्ष की आर्थिक स्थिति अच्छी नही होने से पांच लाख रुपये देने में असमर्थता जताई। आरोप है कि रकम नहीं देने से ससुराल पक्ष के नाराज होकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। वर्ष 2022 में विवाहिता एवं उसके बेटे को उसके ससुराल से निकाल दिया गया। मामले में दोनों पक्ष की काउंसलिंग भी की गई। कॉउंसलिंग पश्चात निराकरण नही होने पर अपराध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपित पति मो. साजिद की तलाश कर गोमतीनगर लख़नऊ से पकड़कर पूछताछ किया गया। उसे न्यायलय में प्रस्तुत किया गया है।