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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 22, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

CG Fraud Case: बिल्डर सिंघानिया के नाम से 8.70 लाख रुपये की ठगी, बैंक अधिकारी को बनाया निशाना

CG Fraud: रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में एक बैंक से 8.70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को सिंघानिया बिल्डकॉन का डायरेक्...और पढ़ें

By Ramkrishna DongreEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 11:36:12 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 12:17:59 PM (IST)
CG Fraud Case: बिल्डर सिंघानिया के नाम से 8.70 लाख रुपये की ठगी, बैंक अधिकारी को बनाया निशाना
CG में सिंघानिया बिल्डर के नाम से धोखाधड़ी, 8.70 लाख की ठगी (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. बिल्डर सुबोध सिंघानिया के नाम पर लाखों की ठगी
  2. बैंक की महिला डिप्टी मैनेजर ने दर्ज करवाई FIR
  3. बिना चेक, वाउचर के बैंक ने किए पैसे ट्रांसफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: आमानाका थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक टाटीबंध शाखा से धोखाधड़ी कर 8 लाख 70 हजार रुपये की राशि अवैध रूप से ट्रांसफर कर ली गई। रकम बैंक ऑफ इंडिया के खाते में भेजकर आगे कोटक महिंद्रा बैंक कोलकाता के खाते में डाल दी गई। इसके बाद पैसा वहां से सोना खरीदने में उपयोग कर लिया गया।

कंपनी का डायरेक्टर बताकर किया कॉल

इस मामले में बैंक की सहायक प्रबंधक अमकी मुर्मू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि ठगों ने खुद को सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा.लि. का डायरेक्टर बताकर मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल के जरिए बैंकिंग दस्तावेजों का दुरुपयोग किया। कंपनी के लेटरहेड पर फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया।


शिकायत के अनुसार, 17 सितंबर को बैंक प्रबंधन ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ था। इस दौरान ठग ने खुद को कंपनी का डायरेक्टर बताते हुए कॉल किया और बड़ी एफडी कराने की बात कहकर भरोसा दिलाया। इसके बाद कंपनी के खाते से अवतार सिंह नामक व्यक्ति के बैंक खाते में 8.70 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन करवा लिया।

BNS के तहत केस दर्ज

जब बैंक अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन से पुष्टि की गई तो यह धोखाधड़ी का मामला सामने आया। रकम पहले बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर की गई और वहां से कोटक महिंद्रा बैंक के सेंको गोल्ड लिमिटेड नामक मर्चेंट अकाउंट में डालकर सोना खरीदा गया।

प्रकरण में आमानाका थाना पुलिस ने धारा 318(4), 336(3), 340(2) BNS के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी खाताधारक अवतार सिंह और मोबाइल धारक की तलाश की जा रही है।

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