छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम तय, गेस्ट लेक्चरर्स की नियुक्ति और मानदेय सिस्टम में हुआ बदलाव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं, अतिथि व्याख्याताओं (गेस्ट लेक्चरर्स) और पूर्व अग्निवीरों को लेकर कई महत्...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 03:07:28 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 03:08:57 PM (IST)
HighLights
- अतिथि व्याख्याताओं के लिए नई नीति-2026 लागू
- पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम 2026 को मंजूरी
- राज्य में फिल्म ‘हनुमान अंश’ हुई टैक्स फ्री
राज्य ब्यूरो, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के युवाओं, अतिथि व्याख्याताओं (गेस्ट लेक्चरर्स) और पूर्व अग्निवीरों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
सरकार ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 और पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है।
अतिथि व्याख्याताओं के लिए नई नीति-2026 लागू
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
न्यूनतम पांच माह अध्यापन पूर्ण करने पर पांच अंक
साथ ही, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर पांच अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
गेस्ट लेक्चरर्स के रिक्त पदों और मानदेय सिस्टम में बड़ा बदलाव
सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाए।
इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाए। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि एवं आकस्मिक अवकाश संबंधी प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ हुई टैक्स फ्री
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितम्बर, 2026 को फिल्म 'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके तहत सिनेमाघरों को एस.जी.एस.टी. (स्टेट जीएसटी) के बराबर की रकम की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जिससे दर्शकों को यह फिल्म सस्ती दर पर देखने को मिलेगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम 2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाया गया है, जिस पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगा दी है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।