नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पांच वर्ष पहले उरला क्षेत्र में शादी करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक राकेश साकत को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपित को पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों के बयान करवाए गए। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि एक कंपनी में 24 साल का राकेश साकत ड्राइवर का काम करता था। वहीं, फैक्ट्री परिसर स्थित बने क्वार्टर में रहता था।
उसी के पड़ोस में बने पीड़ित किशोरी अपने स्वजनों के साथ रहती थी। पहचान होने के कारण राकेश का जाना-आना था। इस दौरान राकेश ने किशोरी को शादी करने का झांसा देकर किशोरी से नवंबर 2020 से जून 2021 तक दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई।
इसकी जानकारी होने पर वह किराये का मकान छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद किशोरी के स्वजनों ने उरला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जहां, पुलिस ने राकेश साकत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
वहीं, प्रकरण की जांच करने के बाद केस डायरी पेश की। विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दंडित करने का फैसला सुनाया।
वहीं, एक अन्य मामले में करीब डेढ़ साल पहले खमतराई क्षेत्र में साढ़े आठ किलो गांजा के साथ गुरफ्तार तस्कर विनित द्विवेदी को एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही उसे आठ साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपित को एक साल छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि 22 अक्टूबर 2023 को खमतराई पुलिस को मुखबिर से गांजा ले जाने की सूचना मिली थी। बताया गया था कि जलाराम धर्मकांटा के पास भनपुरी में एक बाइक सवार बैग में गांजा रखकर उसे बेचने की फिराक में है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक सवार संदिग्ध युवक को पकड़ा। उसके बैग की तलाशी ली तो अलग-अलग पैकेट में बंधा कुल 8.5 किलो गांजा मिला। पुलिस ने मामले में मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम रौली पथरेला के रहने वाले आरोपी विनित द्विवेदी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेज दिया।
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वह कैलाशनगर, बिरगांव में किराये के मकान में रहकर गांजा तस्करी करता आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में पेश किया। विशेष न्यायाधीश ने ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित विनित द्विवेदी को गांजा तस्करी का दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस एक्ट में सजा सुनाई।