छत्तीसगढ़ में अब शादी करने वाले दंपती के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य, इन कार्यालयों में करवा सकते हैं पंजीयन
छत्तीसगढ़ में अब शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। प्रशासन की ओर से इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार जिन दंपती ...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 07:21:11 AM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 07:51:31 AM (IST)
प्रदेश में विवाह का पंजीयन अनिवार्यHighLights
- प्रदेश में दंपती के लिए विवाह का पंजीयन अनिवार्य
- विवाह के एक महीने के भीतर आवेदन करना होगा
- 7 दिन के भीतर नगर निगमों से सर्टिफिकेट जारी होगा
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश में विवाह का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। विधि-विधायी कार्य विभाग की ओर से इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जिन दंपती का विवाह 29 जनवरी 2016 के बाद हुआ है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के अंदर अनिवार्य रूप से विवाह पंजीयन कराना होगा।
राज्य सरकार का इसके पीछे का उद्देश्य फर्जी और दिखावटी शादियों पर रोक लगाने की है। इससे बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर नियंत्रण होगा और महिलाओं के कानूनी अधिकार मजबूत होंगे। विवाह का पंजीयन नगर निगम, नगर पालिका, जनपद पंचायत या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कराया जा सकता है। नगर निगम क्षेत्राें में रहने वाले निगम कार्यालय में करा सकते हैं।