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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 17, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

धीमी प्रक्रिया… आवेदन 19 हजार, पर पांच हजार ने ही बदली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर मार्च महीने पूरे प्रदेशभर में जांच अभियान चलाया जाएगा। जिन ...और पढ़ें

By Shashank Shekhar BajpaiEdited By: Shashank Shekhar Bajpai
Publish Date: Mon, 17 Feb 2025 12:32:31 PM (IST)Updated Date: Mon, 17 Feb 2025 12:32:31 PM (IST)
धीमी प्रक्रिया… आवेदन 19 हजार, पर पांच हजार ने ही बदली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगवाने के लिए अब तक 19 हजार 300 आवेदन ऑनलाइन मिले हैं।

HighLights

  1. अप्रैल 2019 के पहले के पंजीकृत सभी वाहनों पर लगानी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट।
  2. वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण धीमी चल रही है प्रक्रिया।
  3. प्रदेशभर में 5 साल पुराने वाहनों की संख्या करीब 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी श्रेणी के वाहनों पर उनके मालिकों को 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न (एचएसआरपी) और प्लेट लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। मगर, वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण इसकी प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है।

परिवहन विभाग के पोर्टल पर नजर डालें, तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगवाने के लिए अब तक 19 हजार 300 आवेदन ऑनलाइन मिले हैं। हालांकि, अभी तक केवल 5,700 वाहनों में ही नंबर प्लेट लगाई जा सकी है। प्रदेशभर में पांच साल पहले के वाहनों की संख्या लगभग 30 लाख है।


अब परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों में नई नंबर प्लेट लगवाने में दिलचस्पी नहीं लेने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ केंद्रीय मोटरयान अधिनियम व नियमों के अनुसार जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।

चलाया जाएगा जांच अभियान

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर मार्च महीने पूरे प्रदेशभर में जांच अभियान चलाया जाएगा। पेनाल्टी से बचने के लिए नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न समान दिखने वाली प्लेट, स्मार्ट नंबर प्लेट से लैस वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्लेट से बदलना अनिवार्य है।

अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न की बिक्री और आपूर्ति करने वाले डीलर्स या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिन लोगों के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, उनको जुर्माना भरना पड़ेगा।

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दो एजेंसियों को मिला है काम

दो वेंडर मेसर्स रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड निर्धारित दर पर एचएसआरपी चिह्न लगाने के लिए अधिकृत है। सभी आरटीओ कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा गया है।

जोन-ए के अंतर्गत शामिल कार्यालयों में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी चिह्न लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रियल मेजान इंडिया लिमिटेड को दी गई है।

आम नागरिकों की सुविधा के लिए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध है। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण इस प्रक्रिया में जरूर विलंब हो रहा है। जल्द ही जांच अभियान भी चलाया जाएगा। - डी. रविशंकर, अपर परिवहन आयुक्त।

दो जोनों में बंटे आरटीओ कार्यालय

जोन-ए के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोंडागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, कोरबा और जांजगीर-चांपा आरटीओ कार्यालय शामिल हैं।

जोन-बी में रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर और जगदलपुर आरटीओ कार्यालय शामिल हैं।

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वाहनों के लिए ये दरें की गई हैं निर्धारित

टू-व्हीलर मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड के अलावा ट्रैक्टर, पावर टीलर व ट्रेलर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए जीएसटी सहित 365.80 रुपये, थ्री व्हीलर के लिए 427.16, लाइट मोटर व्हीकल, पैसेंजर कार के लिए 656.08 और 705.64 रुपये निर्धारित है।

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सभी भुगतान डिजिटल मोड माध्यम से किए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाना है।