राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के प्रोफेसर डॉ. आशीष सिन्हा को छात्रा उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका निरस्त किए जाने के फैसले के खिलाफ डॉ. सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र की डबल बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका निरस्त की। सुप्रीम कोर्ट से याचिका निरस्त होने के बाद अब कानूनी प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। पुलिस जांच और आगे की अदालती कार्रवाई में साक्ष्य और गवाहों की भूमिका अहम होगी।
डॉ. सिन्हा पर मेडिकल कॉलेज की पीजी द्वितीय वर्ष की छात्रा ने यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि एक वर्ष तक लगातार उत्पीड़न जारी रहा। विरोध करने पर डॉ. सिन्हा ने उसे इंटरनल एग्जाम में फेल करने की धमकी दी।
जनवरी 2025 में छात्रा ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन प्रारंभिक जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। बाद में छात्रा ने विशाखा कमेटी में शिकायत की, जिसने आरोपों को गंभीर मानते हुए उन्हें एचओडी पद से हटाने की सिफारिश की।
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इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहने पर छात्रा ने मौदहापारा पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई। इसके बाद डॉ.सिन्हा ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं और महिला की गरिमा से जुड़े हैं।