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छत्तीसगढ़ की 8 हजार स्वच्छता दीदियों को 2.95 करोड़ का तोहफा, प्रति कर्मी खर्च होंगे 3,700 रुपये

राज्य शासन ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लिए प्रदेश के 145 नगरीय निकायों में कार्यरत 7,992 स्वच्छता दीदियों की वर्दी और सुरक्षा उपकरणों की खरीदी के लिए ...और पढ़ें

By Abhishek RaiEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 11 Oct 2026 02:56:49 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Oct 2026 03:07:34 PM (IST)
छत्तीसगढ़ की 8 हजार स्वच्छता दीदियों को 2.95 करोड़ का तोहफा, प्रति कर्मी खर्च होंगे 3,700 रुपये
छत्तीसगढ़ के 8 हजार स्वच्छता दीदियों को 2.95 करोड़ का तोहफा

HighLights

  1. 145 निकायों की 7,992 स्वच्छता दीदियों को मिलेंगे सुरक्षा उपकरण
  2. प्रति कर्मी 3,700 रुपये की दर से 2.95 करोड़ रुपये मंजूर
  3. खरीदी के बाद निकायों को देनी होगी जियो-टैग तस्वीरें और ब्योरा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य शासन ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लिए प्रदेश के 145 नगरीय निकायों में कार्यरत 7,992 स्वच्छता दीदियों की वर्दी और सुरक्षा उपकरणों की खरीदी के लिए दो करोड़ 95 लाख 70 हजार 400 रुपये मंजूर किए हैं। प्रति कर्मी 3,700 रुपये की दर से होने वाली इस खरीदी का खर्च निकायों में उपलब्ध उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्ज) की राशि से किया जाएगा।

खरीदी के बाद निकायों को खर्च का पूरा हिसाब देना होगा। इसके लिए कार्यादेश की प्रति, व्यय का ब्योरा, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और सत्यापित जियो-टैग तस्वीरें विभाग को भेजना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निकायों को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पीपीई किट खरीदने के लिए राशि निकायों में उपलब्ध उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से खर्च की जाएगी।


इस राशि का उपयोग केवल स्वच्छता दीदियों की वर्दी और सुरक्षा उपकरण खरीदने में ही किया जा सकेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खरीदी में निर्धारित तकनीकी मापदंडों का पालन करना होगा। नगरीय निकाय अधिनियमों और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार भी कार्रवाई करनी होगी।

छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का होगा पालन, खरीद प्रक्रिया पर भी रहेगी कड़ी नजर

पीपीई किट की खरीद छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम (संशोधित 2026) के तहत करनी होगी। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर द्वारा निर्मित सामग्री की सीधे खरीद से जुड़े नियमों का भी पालन करना होगा। खरीद पूरी होने के बाद निकायों को खर्च का पूरा विवरण और जरूरी प्रमाण विभाग को भेजने होंगे। केवल राशि खर्च करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि खरीदी और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों के साथ कार्य पूरा होने का प्रमाण भी देना होगा।

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