राजनंदगांव के धर्मापुर में कथित मतांतरण का मामला, आरोपी डेविड चाको के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज
राजनांदगांव के धर्मापुर गांव में कथित मतांतरण के मामले में पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। आश्रम में नाबालिग बच्चों को ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 02:15:42 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 02:51:22 PM (IST)
धर्मापुर में कथित तौर पर मतांतरण का मामला। (फाइल फोटो)HighLights
- धर्मापुर में कथित मतांतरण मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया।
- आरोपित डेविड चाको पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू।
- आश्रम में नाबालिग बच्चों को रखने का आरोप सामने आया।
नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। जिले के सुकुलदैहान पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धर्मापुर में कथित तौर पर मतांतरण कराए जाने के मामले में पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। प्रकरण में पुलिस ने आरोपित डेविड चाको के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 5 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तिरंगा चौक गंज लाइन राजनांदगांव निवासी सुशील लडढा द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम धर्मापुर में पिछले करीब दो वर्षों से एक आश्रम संचालित किया जा रहा है, जहां नाबालिग बच्चों को रखा गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार आश्रम का संचालन करने वाला व्यक्ति स्वयं को पेंटेकोस्टल चर्च से जुड़ा बताता है।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि आश्रम में रखे गए बच्चे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं और उनके मतांतरण का प्रयास किए जाने की आशंका है। आरोप है कि बच्चों को प्रलोभन व धार्मिक भय दिखाकर धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। साथ ही आश्रम एवं चर्च संचालन की वैधानिक अनुमति नहीं होने की बात भी सामने आई है।
पुलिस ने शिकायत का परीक्षण करने के बाद प्रथम दृष्टया अपराध बनता पाए जाने पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामले में बच्चों की उम्र, आश्रम संचालन की अनुमति, फंडिंग के स्रोत, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रकरण की सूचना न्यायालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है। विवेचना उपरांत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।