MP Election 2023: दिव्यांग और बुजुर्गों को घर से ही मतदान करने की सुविधा, 25 अक्टूबर तक देनी होगी सहमति
MP chunav विधानसभा चुनाव में दिव्यांग और बुजुर्गों को घर से ही मतदान करने की सुविधा होगी। इसके लिए उन्हें फार्म 12डी पर सहमति देनी होगी इसके लिए अंतिम ...और पढ़ें
By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 13 Oct 2023 09:52:57 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Oct 2023 09:52:57 PM (IST)
HighLights
- दिव्यांग और बुजुर्गों को घर से ही मतदान करने की सुविधा
- 25 अक्टूबर तक फार्म 12डी पर देनी होगी सहमति
- फार्म 12डी रिजेक्ट होने पर नहीं होगा मताधिकार
नवदुनिया प्रतिनिधि,विदिशा। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 वर्ष की आयु से अधिक और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी है लेकिन इसके लिए इन मतदाताओं को 25 अक्टूबर से पहले एक फार्म पर अपनी सहमति देना होगी।
25 अक्टूबर तक फार्म 12डी पर देनी होगी सहमति
चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों की जानकारी देते हुए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाता जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान नहीं कर सकेंगे उन्हें फार्म 12डी पर सहमति देनी होगी इसके लिए अंतिम तिथि 25 अक्टूबर नियत की गई है। निर्धारित प्रारूप में समुचित जानकारियां अंकित की जाएगी और बकायदा पावती रजिस्टर पर दो गवाहो के हस्ताक्षर उपस्थिति के रूप में सुनिश्चित कराए जाएंगे। इसी प्रकार की प्रक्रिया चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाता के लिए भी अपनाई जाएगी।
फार्म 12डी रिजेक्ट होने पर नहीं होगा मताधिकार
भार्गव ने बताया कि मतदान के लिए तमाम प्रबंध संबंधित मतदाता के घर पर ही किए जाएंगे जिसमें मतदान को छोड़कर शेष अन्य प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। अधिकतम दो बार मतदान दल विजिट करेगा और आने से पहले संबंधित मतदाताओं को सूचित किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का फार्म 12डी रिजेक्ट हो जाता है तो मतदान केन्द्र पर जाकर मत देने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में फार्म 12 डी के तहत मतदान करने वालों के लिए रूटचार्ट फाइनल होने पर मतदान दल की टीम में दो सदस्य होंगे, जिसमें पीठासीन अधिकारी राजपत्रित अफसर होंगे।