
एंटरटेनमेंट डेस्क। मुंबई पुलिस ने आमिर खान के भांजे और बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। उन पर आरोप है कि वे भारतीय नागरिक न होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे एक प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे।
यह कार्रवाई मुंबई के क्रांति मैदान में हुए एक प्रोटेस्ट के बाद हुई है, जिसमें इमरान खान शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, उनके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के सेक्शन 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक न होने के बावजूद प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया।

एक्टर इमरान खान US के नागरिक हैं। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 2 सेक्शन लगाए गए हैं। मुंबई पुलिस ने मुंबई पुलिस को भारत छोड़ने का जो नोटिस दिया है, वह इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के नियमों के तहत जारी किया गया है।
एक्टर इमरान खान, जो एक अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है, उन्हें पिछले हफ्ते मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से देश छोड़ने के लिए कहा गया है।
मुंबई पुलिस ने जो जाने का नोटिस दिया है, वह इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के नियमों के तहत जारी किया गया है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का सेक्शन 7 भारत की केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के आने, जाने, मौजूदगी या आने-जाने को रेगुलेट करने, रोकने या मना करने के लिए ऑर्डर, निर्देश या इंस्ट्रक्शन जारी करने का अधिकार देता है।
एक्ट का सेक्शन 29 हटाने की शक्ति को कंट्रोल करता है। सेक्शन में लिखा है, "सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या ऑर्डर के उल्लंघन या किसी खराब सिक्योरिटी रिपोर्ट के लिए किसी विदेशी को इंडिया से निकालने का निर्देश दे सकती है, और इसके बाद गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर के पास ऐसे निर्देशों को लागू करने के लिए सभी ज़रूरी पावर होंगी।"