
एंटरटेनमेंट डेस्क: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सिर्फ हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार ही नहीं थे, बल्कि राज्यसभा सांसद और निर्माता भी रहे। उनके निधन के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि उनकी पेंशन का कानूनी हकदार कौन होगा पहली पत्नी प्रकाश कौर या दूसरी पत्नी हेमा मालिनी? चूंकि धर्मेंद्र ने जीवन में दो शादियां की थीं, ऐसे में नियमों के आधार पर पेंशन का हक किसे मिलता है, इस पर चर्चा तेज है।
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नियमों के अनुसार किसी पूर्व सांसद की पेंशन का अधिकार केवल उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को ही मिलता है। यदि कोई शादी कानून के तहत मान्य नहीं है तो उस विवाह को पेंशन का लाभ नहीं मिलता। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। बाद में उन्होंने हेमा मालिनी से विवाह किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी शादी से पहले उन्होंने प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया बल्कि धर्म परिवर्तन किया था।
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हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार एक पत्नी के जीवित रहते और बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना कानूनी रूप से अवैध है। इसलिए ऐसी स्थिति में पेंशन का अधिकार केवल पहली पत्नी को मिलता है। इस आधार पर धर्मेंद्र की कानूनी पत्नी प्रकाश कौर ही उनकी पेंशन की हकदार मानी जाएंगी।
CCS नियमों में यह प्रावधान है कि यदि विवाह कानूनी रूप से दो हों, तो पेंशन दोनों में बांटी जा सकती है। लेकिन धर्मेंद्र के मामले में दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाती, इसलिए पेंशन का पूरा अधिकार प्रकाश कौर के पास ही रहेगा।
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