
एंटरटेनमेंट डेस्क। दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर आधारित विवादित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स - कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ (Udaipur Files: A Tailor's Murder Story) की रिलीज को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। यह सुनवाई यह तय करेगी कि फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज की अनुमति दी जाएगी या नहीं। इस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगी हुई है।
16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि फिल्म निर्माता केंद्र सरकार द्वारा गठित जांच पैनल की सिफारिशों का इंतजार करें। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में फिल्म के छह दृश्यों में कट लगाने की सिफारिश की थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इन सिफारिशों के अतिरिक्त कोई भी प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पहले ही प्रमाणपत्र दे दिया है, जिसमें 55 कट सुझाए गए थे।
फिल्म निर्माता गौरव भाटिया ने जानकारी दी कि सरकार की सिफारिश के अनुसार सभी छह कट पहले ही फिल्म से हटा दिए गए हैं। उनका कहना है कि अब फिल्म को रिलीज़ करने में कोई कानूनी या संवैधानिक अड़चन नहीं है।
वहीं दूसरी ओर, हत्या के आरोपियों की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज पर रोक बनाए रखने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह फिल्म आरोपियों की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर असर पड़ सकता है।
इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर फिल्म से आरोपियों को क्षति होती है तो उसकी भरपाई संभव नहीं है, जबकि निर्माताओं को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जा सकता है।
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