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बालाघाट पुलिस की बड़ी जीत, कोर्ट के आदेश पर X ने हटाई RSS के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, 3 को नोटिस

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी ने एक्स कॉर्प को संबंधित एक्स खाते एवं उससे जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को अविलंब डिलीट करने के आदेश पारित किए, ...और पढ़ें

By Yogesh Kumar GautamEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 10:08:27 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 10:08:27 PM (IST)
बालाघाट पुलिस की बड़ी जीत, कोर्ट के आदेश पर X ने हटाई RSS के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, 3 को नोटिस
कोर्ट के आदेश पर X ने हटाई RSS के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट।

HighLights

  1. सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालना पड़ेगा भारी
  2. बालाघाट पुलिस ने कोर्ट के जरिए X Corp को झुकाया
  3. उत्तराखंड के 3 आरोपियों तक पहुंची बालाघाट पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल एक आपत्तिजनक, भ्रामक और समाज में वैमनस्य फैलाने वाली एक पोस्ट के विरुद्ध बालाघाट पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही की है। 14 नवंबर को थाना वारासिवनी में प्राप्त लिखित आवेदन के आधार पर एक्स अकाउंट @RavinderKapur2 ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिल्ली में घटित आतंकी घटना से जोड़ते हुए भ्रामक वीडियो, चित्र और टिप्पणी प्रसारित करने का तथ्य सामने आया था।

पोस्ट से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की गंभीर संभावना

पोस्ट से सामाजिक सौहार्द, लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की गंभीर संभावना पाई गई। शिकायत के आधार पर थाना वारासिवनी में धारा 196(1)(ए), 299, 336(4), 356(2) बीएनएस में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बालाघाट पुलिस द्वारा संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने (टेकडाउन) के लिए एक्स कॉर्प को विधिवत कई बार ई-मेल एवं वैधानिक पत्राचार किया गया। निर्धारित समयावधि में पोस्ट हटाए न जाने पर पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया।


न्यायालयीन आदेश के माध्यम से हटाई गई पोस्ट

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी ने एक्स कॉर्प को संबंधित एक्स खाते एवं उससे जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को अविलंब डिलीट करने के आदेश पारित किए, लेकिन न्यायालय के आदेश की विधिवत तामील के बाद भी विलंब पाए जाने पर न्यायालय की अवमानना की सूचना एक्स कॉर्प को दोबारा दी गई, जिसके बाद संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट को टेकडाउन यानी हटाया गया है। यह कार्यवाही मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विरुद्ध न्यायालयीन आदेश के माध्यम से कराई गई बेहद महत्वपूर्ण एवं उदाहरणात्मक कार्रवाई मानी जा रही है।

यह भी पढ़ें- हत्या के प्रयास में कांग्रेस नेता यशवंत सिलावट गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा में प्रदर्शन के बीच से दबोचा, 10 माह से था फरार

देहरादून में तीन व्यक्तियों को बीएनएसएस की नोटिस

इस प्रकरण की विवेचना के दौरान गठित विशेष पुलिस टीम ने देहरादून (उत्तराखंड) जाकर एक्स अकाउंट से जुड़े तथ्यों के आधार पर तीन लोगों को धारा 35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत विधिवत नोटिस जारी कर उनकी तामील कराई गई है। तीनों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सोसल मीडिया को सशक्त और सकारात्मक बनाने के निर्देश दे चुके हैं। वह सोशळ मीडिया की ताकत का इस्तेमाल रचनात्मक और लाभकारी कार्यों के लिए करने के लिए प्रेरित कर चुके हैं।