नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल/आमला। मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन करने पर आमला पुलिस द्वारा मतांतरण संबंधी गतिविधि के आरोप में पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 सितंबर 2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि भीमनगर बोड़खी क्षेत्र में गणपत सोनवाने के घर पर बैठक एवं प्रार्थना सभा आयोजित कर मतांतरण संबंधी गतिविधि की जा रही हैं। सूचना की तस्दीक के लिए थाना प्रभारी आमला एवं पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया।
आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री बरामद
मौके पर पुलिस टीम को गणपत सोनवाने सहित कुल पांच व्यक्ति उपस्थित मिले। पूछताछ एवं घर की तलाशी के दौरान धार्मिक साहित्य, पुस्तिकाएं/पंफलेट, सहमति पत्र एवं विभिन्न संस्थाओं को लिखे गए पत्र आदि दस्तावेज प्राप्त हुए। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपितों द्वारा मतांतरण संबंधी गतिविधियों में संलिप्तता स्वीकार की गई।
मामले में थाना आमला में धारा 3, 5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम तथा धारा 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्रवाई के दौरान गणपत सोनवाने के घर से धार्मिक साहित्य एवं संबंधित दस्तावेज तथा अन्य आरोपितों के मोबाइल फोन विधिवत जब्त किए गए।
पांच लोग गिरफ्तार
पुलिस ने गणपत पिता शोभना सोनवाने, उम्र 43 वर्ष, निवासी भीमनगर बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल, इनोस उर्फ एनोस पिता हारून जोनाथन, उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15, पटेल टोला, बरघाट, जिला सिवनी, रमेश पिता मधुकर अतुलकर, उम्र 40 वर्ष, निवासी दुर्गा वार्ड क्रमांक 3, हमलापुर, बैतूल, भावराव पिता कलीराम चंदेलकर, उम्र 34 वर्ष, निवासी जुनापानी, थाना साईखेड़ा, जिला बैतूल और सुनील पिता कृष्णा नागले, उम्र 50 वर्ष, निवासी सोमगढ़, थाना मुलताई, जिला बैतूल को गिरफ्तार कर लिया है।