MP में कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर सख्ती, सात मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी... डॉक्टर की पर्ची होना अनिवार्य
भिंड जिले में कोडीन घटक युक्त औषधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि निरीक्षक डॉ. आकांक्षा गरुड़ ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी औषधि विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए और सात मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना डॉक्टर की पर्ची पर बिक्री अब दंडनीय होगी।
Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 09:55:27 PM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 10:10:44 PM (IST)
MP News: कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर सख्ती, सात मेडिकल स्टोर को नोटिस दिए (File Photo)HighLights
- कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर जिला प्रशासन सख्त।
- डॉक्टर की पर्ची पर ही कोडीन दवा की बिक्री अनिवार्य।
- सात मेडिकल स्टोर्स को नोटिस, जवाब न देने पर कार्रवाई।
नईदुनिया प्रतिनधि, भिंड: कोडीन घटक युक्त औषधियों के दुरुपयोग को रोकने और इनके नियमन के लिए औषधि निरीक्षक डा. आकांक्षा गरुड़ ने जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं। एडवाइजरी जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव के माध्यम से सोमवार को जारी की गई।
डा. गरुड़ ने बताया कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के नियम 65 के तहत कोडीन घटक युक्त औषधियों के संधारण और विक्रय के लिए विशेष प्रावधान लागू हैं। निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर लाइसेंस के साथ यह चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शेड्यूल औषधियों का विक्रय नियमानुसार केवल डाक्टर के पर्चे पर ही किया जाएगा।
पर्चे पर दुकान की सील, हस्ताक्षर और दिनांक अनिवार्य
डाक्टर के पर्चे पर दुकान की सील, हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करना आवश्यक है, ताकि दवाओं का पुनर्विक्रय रोका जा सके। डॉ. गरुड़ ने कहा कि कि कोडीन घटक युक्त दवाओं की बिक्री के लिए नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा सीमाएं तय की गई हैं। सीएंडएफ से होलसेलर को प्रति माह प्रति पैक साइज 1000 बोतल तक।
होलसेलर से रिटेलर को प्रति माह प्रति पैक साइज 50 बोतल तक निर्धारित सीमा से अधिक बिक्री की स्थिति में विक्रेता को विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कोडीन सिरप का युवा वर्ग द्वारा नशे के रूप में उपयोग बढ़ रहा है, इसलिए इस पर सतत निगरानी रखी जाएगी।