
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा के न्यायालय ने अपनी पत्नी एवं उसके प्रेमी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपित सुनील मालवीय एवं देवेन्द्र मालवीय को दोहरा आजीवन कारावास और एक - एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित् किया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वंदना परते द्वारा पैरवी की गई।
18 जुलाई 2022 की रात करीब 8 बजे फरियादी अपने मकान क्रमांक 13/25 फेस 5 कैलाश नगर, सेमरा अशोका गार्डन, भोपाल की छत पर खड़ा था। हल्की बारिश हो रही थी तभी उसने देखा कि कमल आटा चक्की की ओर से एक मोटरसाइकिल पर एक पुरुष, एक महिला और लगभग पांच वर्ष की बच्ची आ रहे थे। उनके पीछे-पीछे तीन व्यक्ति पैदल चिल्लाते हुए आ रहे थे। इनमें से एक के हाथ में छुरी थी जबकि दो के हाथ में फावड़े के डंडे थे।
स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल धीमी होते ही आरोपितों ने महिला और पुरुष से झूमाझपटी की, जिससे वे मोटरसाइकिल सहित गिर पड़े। तभी छुरीधारी आरोपित ने दोनों पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य ने फावड़े के डंडों से मारपीट की। फरियादी तत्काल नीचे उतरा और पड़ोसियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े थे। आरोपित मौके से भागने लगे, जिनमें से छुरी चलाने वाले आरोपित को फरियादी और अन्य लोगों ने पकड़ लिया।
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