नेशनल हेराल्ड की प्राइम लैंड विवाद: भोपाल कोर्ट से BDA की याचिका खारिज, अब HC में देगा चुनौती
नेशनल हेराल्ड की एमपी नगर स्थित प्राइम लैंड को लेकर कानूनी विवाद अब हाई कोर्ट पहुंचेगा। बेदखली याचिका खारिज होने के बाद बीडीए ने अपील करने का निर्णय लिया है।
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 01:23:27 PM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 01:23:27 PM (IST)
फाइल फोटो।HighLights
- नेशनल हेराल्ड की एमपी नगर स्थित प्राइम लैंड का मामला
- प्रेस कॉम्प्लेक्स में 1982 में एजेएल को आवंटित हुई थी जमीन
- जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा बीडीए
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के एमपी नगर स्थित नेशनल हेराल्ड की करोड़ों रुपये मूल्य की प्राइम लैंड को लेकर भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के बीच कानूनी विवाद अब हाई कोर्ट जाएगा।
जिला कोर्ट द्वारा प्राधिकरण की बेदखली याचिका खारिज किए जाने के बाद बीडीए ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
नवंबर में की जाएगी अपील
बीडीए के सीईओ श्यामवीर सिंह के अनुसार शीर्ष अधिकारियों व विधिक विशेषज्ञों की बैठक में रणनीति तय हो चुकी है। नवंबर के पहले सप्ताह में अपील दायर की जाएगी।
गौरतलब है कि वर्ष 1982 में प्रेस कॉम्प्लेक्स में हिंदी दैनिक नवजीवन के प्रकाशन के लिए एजेएल को 1.14 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन 1992 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया।
पॉवर ऑफ अटार्नी का विवाद
आरोप है कि 2001 में पॉवर ऑफ अटार्नी के जरिए यहां बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत बनाकर उसके हिस्से बेच दिए गए। लीज शर्तों के उल्लंघन पर बीडीए ने 2012 में आवंटन निरस्त कर बेदखली का केस दर्ज कराया था। जो जिला कोर्ट में खारिज हो गया।