भोपाल कोर्ट ने बुजुर्ग सास को दिलाया न्याय, बहू दोषी करार, प्रताड़ना पर लगा 20 हजार रुपये का जुर्माना
भोपाल कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में बहू को सास के उत्पीड़न का दोषी माना। अदालत ने 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने और भविष्य में प्रताड़ना नहीं करने का आदेश दिया।
Publish Date: Tue, 21 Jul 2026 02:16:15 PM (IST)Updated Date: Tue, 21 Jul 2026 02:16:15 PM (IST)
भोपाल कोर्ट ने बुजुर्ग सास को दिलाया न्याय। (एआई जनरेटेड)HighLights
- भोपाल कोर्ट ने बहू को घरेलू हिंसा का दोषी माना।
- बुजुर्ग सास के पक्ष में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
- बहू को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश मिला।
डिजिटल डेस्क। भोपाल की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बुजुर्ग सास के पक्ष में राहत दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की अदालत ने सुनवाई के बाद बहू को मानसिक प्रताड़ना का दोषी माना।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह भविष्य में ससुराल पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं करेगी और मानसिक पीड़ा के लिए 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करेगी। यह मामला तुलसी नगर निवासी 60 वर्षीय शारदा वर्मा की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है।