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भोपाल मास्टर प्लान 2047: आवासीय क्षेत्र में अवैध कारोबार को चुपके से नियमित करने का नए ड्राफ्ट में निकाला रास्ता, उठे सवाल

Bhopal Master Plan 2047: आवासीय क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रही अवैध व्यावसायिक गति विधियों को चुपके से नियमित करने का मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट...और पढ़ें

By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 08:46:01 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 08:46:01 PM (IST)
भोपाल मास्टर प्लान 2047: आवासीय क्षेत्र में अवैध कारोबार को चुपके से नियमित करने का नए ड्राफ्ट में निकाला रास्ता, उठे सवाल
आवासीय क्षेत्रों में चल रहीं अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को वैध की तैयारी। (AI Generated Image)

HighLights

  1. आवासीय क्षेत्रों में चल रहीं अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को वैध की तैयारी
  2. 1995 के मास्टर प्लान में थी शिफ्टिंग, 2047 में 'जहां हैं वहीं नियमित'
  3. भोपाल में कमर्शियल टैक्स और मीटर की शर्त पर अवैध कारोबार होंगे वैध

पंकज श्रीवास्तव, नवदुनिया, भोपाल। आवासीय क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रही अवैध व्यावसायिक गति विधियों को चुपके से नियमित करने का मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट में रास्ता निकाला गया है। जबकि वर्ष 1995 के प्लान में अवैध गतिविधियों को हटाकर दूसरी तरह शिफ्ट करने का प्राविधान था, लेकिन नए ड्राफ्ट में धारा 15.38.1 में ऐसा विशेष प्राविधान प्रस्तावित किया गया है जिसके जरिए आवासीय क्षेत्रों में चल रहे गैर आवासीय गतिविधियों को शर्तों के साथ वैध किया जा सकेगा।

अवैध कारोबार को चुपके से नियमित करने का ड्राफ्ट

अब सवाल यह उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट आवासीय कॉलोनियों में अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है, तब क्या नए मास्टर प्लान का यह फार्मूला नियम-विरुद्ध निर्माणों पर कानूनी पर्दा डालने का काम करेगा।


विशेषज्ञों की माने तो यदि कोई संपत्ति उक्त तीन शर्तों को पूरा करती है तो उसे आवासीय से व्यावसायिक श्रेणी में बदला जा सकेगा। हालांकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि अनधिकृत कॉलोनियों, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और ग्रीन बेल्ट, तालाब या सरकारी सड़कों की जमीन पर बने कब्जों को यह राहत नहीं मिलेगी।

क्या है धारा 15.38.1 का गणित?

मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप में आवासीय से व्यावसायिक में बदलाव के लिए तीन मुख्य शर्तें तय की गई हैं।

  • संबंधित व्यावसायिक गतिविधि मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन से पहले से संचालित हो रही हो।
  • उस संपत्ति का संपत्ति कर गैर-आवासीय यानी कमर्शियल दर पर जमा किया जा रहा हो।
  • परिसर में कमर्शियल बिजली कनेक्शन लगा होना अनिवार्य है।

1995 का नजरिया था शिफ्टिंग, 2047 में जहां हैं वहीं वैध

वर्ष 1995 के मास्टर प्लान में शहर को व्यवस्थित रखने के लिए आवासीय इलाकों से आरा मशीन, लकड़ी मंडी और धोबीघाट जैसी गतिविधियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का स्पष्ट विजन था। उस समय किसी अवैध गतिविधि को उसी जगह नियमित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत नए प्रारूप में नियमों का उल्लंघन कर बने प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ अपनी जगह पर ही बने रहने की छूट दी जा रही है।

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नियमितीकरण के तीन पेंच

  • पुराना कब्जा: गतिविधि नए मास्टर प्लान के प्रारूप के आने से पहले से मौजूद होनी चाहिए।
  • कमर्शियल टैक्स व मीटर: नगर निगम में कमर्शियल प्रापर्टी टैक्स दर्ज हो और बिजली मीटर भी व्यावसायिक हो।
  • किसे नहीं मिलेगी छूट: ग्रीन बेल्ट, तालाब किनारे, जल-स्रोतों, प्रस्तावित सड़कों पर बने निर्माण और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग इस दायरे से बाहर रहेंगे।

एक्सपर्ट व्यू- प्रो. एचएम मिश्रा, शहरी मामलों के विशेषज्ञ

1995 की योजना में अनधिकृत निर्माणों को सामान्य रूप से नियमित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि तय गतिविधियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। 2047 के नए प्रारूप में शर्तों के साथ पुराने उपयोगों को उसी जगह जारी रखने की छूट देने का प्रस्ताव है।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही आवासीय क्षेत्रों में मनमानी व्यावसायिक गतिविधियों और सील इमारतों को दोबारा खोले जाने पर गहरी चिंता जता चुका है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि क्या नई योजना भविष्य के विकास की दिशा तय कर रही है या सिर्फ पुराने नियम-विरुद्ध उपयोगों को वैध बनाने का माध्यम बन रही है।