वन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नहीं किया जाएगा डिमोट, विभाग ने जारी किया आदेश
MP News: उच्चतर पद के प्रभार में पदस्थ वन कर्मचारी पदावनत (डिमोट) नहीं किए जाएंगे। वन मुख्यालय में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 08:37:00 PM (IST)Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 08:37:00 PM (IST)
वन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर।HighLights
- पदस्थ वन कर्मचारी नहीं किए जाएंगे पदावनत
- वन मुख्यालय में इस संबंध में आदेश जारी किया
- वन कर्मचारी अधिकारियों के हित में आया आदेश
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उच्चतर पद के प्रभार में पदस्थ वन कर्मचारी पदावनत (डिमोट) नहीं किए जाएंगे। वन मुख्यालय में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि उच्चतर पद पर पदस्थ किसी भी वन कर्मचारी-अधिकारी को पदावनत नहीं किया जाएगा।
15 अक्टूबर 2025 को कर दिया था निरस्त
एमपी वन विभाग ने उच्चतर पद का प्रभार देने के आदेश को 15 अक्टूबर 2025 को निरस्त कर दिया था लेकिन किसी भी वन अधिकारी कर्मचारी को जो पूर्व से उच्चतर पद पर पदस्थ है उसे पदावनत करने के निर्देश नहीं दिए थे। बावजूद इसके जिला वन अधिकारियों द्वारा शासन के निर्देशों की गलत व्याख्या करके उच्चतर पद पर पदस्थ वन कर्मचारियों को पदावनत करने की कार्रवाई नियम विरुद्ध की जा रही थी।
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कार्रवाई पर नए निर्देश जारी करके रोक लगाी
वन मुख्यालय ने इस तरह की कार्रवाई पर नए निर्देश जारी करके रोक लगा दी है। साथ ही शासन आदेश की स्पष्ट व्याख्या की है कि अब वही वन अधिकारी-कर्मचारी पदावनत होगा जो भविष्य में पदोन्नति सेवा नियम 2025 लागू होने के बाद पदोन्नति समिति की बैठक में अपात्र माना जाएगा। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने वन मुख्यालय के इस आदेश का स्वागत किया है तथा उक्त आदेश को वन कर्मचारी अधिकारियों के हित में बताया है।