कारोबारी ने ब्रोकर को नहीं दिया सवा करोड़ का कमीशन, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज
प्रॉपर्टी ब्रोकर को कमीशन न देने पर रियल स्टेट कारोबारी के विरूद्ध कटाराहिल्स थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट आदेश के बाद कारोबारी और उसकी पत्नी के विरूद्ध कार्रवाई की है। इससे पहले पीड़ित ब्रोकर वर्ष 2022 में पुलिस से इसी मामले की शिकायत कर चुका था।
Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 10:33:52 PM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 10:33:52 PM (IST)
कोर्ट के आदेश पर FIR दर्जनईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रॉपर्टी ब्रोकर को कमीशन न देने पर रियल स्टेट कारोबारी के विरूद्ध कटाराहिल्स थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट आदेश के बाद कारोबारी और उसकी पत्नी के विरूद्ध कार्रवाई की है। इससे पहले पीड़ित ब्रोकर वर्ष 2022 में पुलिस से इसी मामले की शिकायत कर चुका था, लेकिन सुनवाई न होने पर उसने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
300 रुपये प्रति स्कवायर फीट के हिसाब से कमशीन
कटाराहिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे के अनुसार राहुल जोगी नामक युवक सिग्नेचर सिटी कालोनी में रहता है। वह पूर्व में उसी क्षेत्र में रहने वाले रियल स्टेट कारोबारी प्रतीक किरार और आशा किरार के प्रोजेक्ट के लिए काम करता था और उनके फ्लैट व प्लॉट 300 रुपये प्रति स्कवायर फीट के हिसाब से कमशीन पर बेचता था।