
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एलएलबी में प्रवेश की पात्रता नहीं होने के बावजूद छात्रा से रजिस्ट्रेशन के नाम पर साढ़े तीन हजार रुपये लेना एनआरआई कॉलेज को भारी पड़ गया। प्रवेश नहीं देने के बाद भी राशि वापस नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-एक भोपाल ने कॉलेज को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल, सदस्य डा. प्रतिभा पांडेय व डा. संजीव सिंह की बेंच ने कालेज को आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर साढ़े तीन हजार रुपये की मूल जमा राशि 21 जुलाई 2025 से भुगतान की तारीख तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाई जाए।
इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति राशि आठ हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। पिपलानी के सोनागिरी निवासी छात्रा अंशिका श्रीवास्तव ने शिकायत में बताया था कि आवेदक ने एनआरआई कालेज में एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।
इसके लिए 21 जुलाई 2025 को साढ़े तीन हजार का ऑनलाइन भुगतान किया गया। कॉलेज की ओर से इसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी जारी की गई थी। छात्रा ने जब आगे की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में कॉलेज से संपर्क किया, तो उसे बताया गया कि कॉलेज एलएलबी में प्रवेश देने के लिए पात्र नहीं है और इसलिए प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
छात्रा का आरोप था कि पात्रता नहीं होने के बावजूद कॉलेज ने उससे राशि प्राप्त की और प्रवेश नहीं देने के बाद भी साढ़े तीन हजार रुपये वापस नहीं किए। राशि वापस लेने के लिए कॉलेज के प्राचार्य को लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।