
नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: अगर आप भी सुपर मार्केट से पैकेट बंद सामान खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए चेतावनी है। राजधानी भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने 'भ्रामक पैकेजिंग' के एक मामले में दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिटेल चेन डी-मार्ट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश का समय पर पालन न होने की स्थिति में नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
बिस्किट के पैकेट पर चार पैक का दावा किया गया था, लेकिन अंदर से केवल तीन पैक ही निकले। मामला जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 पहुंचा। मामले में आयोग की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह व अंजुम फिरोज की बेंच ने निर्णय सुनाया। इस मामले जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और ब्रिटानिया कंपनी और डीमार्ट को भ्रामक पैकेजिंग और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोनों को दोषी मानते हुए फटकार लगाई और हर्जाना लगाया।
दरअसल कोलार निवासी सुमीत श्रीवास्तव ने जिला उपभोक्ता आयोग में ब्रिटानिया इंडस्ट्री लि. व डीमार्ट के मैनेजर के खिलाफ 11 जनवरी 2024 को याचिका लगाई थी। शिकायत थी कि उपभोक्ता ने डी-मार्ट से ब्रिटानिया फिफ्टी-फिफ्टी का जीरा बिस्किट का पैकेट 180 रुपये में खरीदा था। पैकेट पर चार स्नैक पैक अंकित होने के बावजूद अंदर केवल तीन स्नैक पैक थे। जब उपभोक्ता ने डीमार्ट से शिकायत की तो उसने शिकायत सुनने से इनकार कर दिया।
डीमार्ट ने तर्क रखा कि वह रिटेल स्टोर है। उसके पास सभी कंपनियों के उत्पाद पैक होकर आते हैं। अंदर उत्पाद कितना है, इसकी गुणवत्ता और मात्रा की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। इसके लिए वह दोषी नहीं है।
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इसी तरह ब्रिटानिया कंपनी ने भी उपभोक्ता की शिकायत को गलत ठहराया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसके सभी उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा का ध्यान रखा जाता है। आयोग ने दोनों के तर्क को खारिज करते हुए दोषी माना।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरुण गोस्वामी एवं अधिवक्ता स्वेक्षा प्रकाश ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता के साथ ठगी होता है तो वे शिकायत जरूर करें। इस मामले में भी कंपनी की ओर से उत्पाद की मात्रा को लेकर किया गया दावा भ्रामक था, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।