
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रवीण पटेल ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा द्वारा प्रस्तुत आरोपितों से उन्मोचित किए जाने का आवेदन सारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। सौरभ के अधिवक्ता का तर्क था कि उसके पास से न कोई नकदी, न आभूषण और न ही संपत्ति संबंधी दस्तावेज बरामद हुए हैं। सौरभ शर्मा के साले रोहित तिवारी की ओर से लगाए गए उन्मोचन आवेदन पर शुक्रवार को ईडी के जबलपुर से आए अधिवक्ता और रोहित के अधिवक्ता आकाश तेलंग ने विशेष न्यायालय में तर्क रखे। मामले में आदेश के लिए 28 नवंबर तारीख तय की गई है।
जान लीजिए क्या है मामला
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने 19 दिसंबर 2024 को राजधानी से सटे मैंडोरी के जंगल से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद बरामद किए थे। बाद में 25 मार्च 2025 को 92 करोड़ 7 लाख 18 हजार 721 रुपये अटैच किए गए। इसी आधार पर ईडी ने सौरभ शर्मा, उनके परिजनों और साथियों के विरुद्ध मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में आरोपित सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौड़ को 11 फरवरी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। ईडी पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज चुकी है। लोकायुक्त केस में जमानत मिलने के बावजूद ईडी मामले में जमानत न होने से आरोपित अभी जेल में हैं।