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फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला: पूर्व IPS रघुवीर सिंह मीणा पर दर्ज होगा एक और केस, पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में घिरे सेवानिवृत्त IPS अधिकारी और गुना से जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह मीणा के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय का पीसी एक्ट ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 10:18:46 PM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 10:18:46 PM (IST)
फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला: पूर्व IPS रघुवीर सिंह मीणा पर दर्ज होगा एक और केस, पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी
पूर्व आईपीएस रघुवीर मीणा पर कसता कानूनी शिकंजा।

HighLights

  1. शिक्षक की नौकरी में OBC, पीएससी में बन गए एसटी
  2. पूर्व आईपीएस रघुवीर मीणा पर कसता कानूनी शिकंजा
  3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में घिरे सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और गुना से जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह मीणा के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय का सतर्कता थाना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के अंतर्गत भी अपराध दर्ज करने की तैयारी कर रहा है।

सतर्कता शाखा ने इसी माह दर्ज की थी FIR

रघुवीर सिंह ने शिक्षक की नौकरी के लिए ओबीसी और उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा में एसटी श्रेणी से आवेदन किया था। अनुसूचित जनजाति विभाग की छानबीन समिति ने एसटी के प्रमाण पत्र को अवैध माना था। इस मामले में पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने इसी माह एफआईआर दर्ज की थी।


पीसी एक्ट के तहत एक और केस दर्ज होगा

बता दें, अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) के अंतर्गत काम करने वाले विजिलेंस थाने में रघुवीर सिंह मीणा के अलावा उप निरीक्षक अमिताभ प्रताप सिंह के विरुद्ध भी इसी तरह का केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया है कि प्रमाण पत्र बनवाने में भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए दोनों के विरुद्ध पीसी एक्ट के तहत एक और केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय दोनों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति शासन से मांगेगा।

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दो और शिकायतों की जांच कर रही पुलिस

सीआईडी के पास दो और मामले लंबित हैं, जिनमें उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने प्रमाण पत्र को अवैध पाया था। इनमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी और दूसरा सेवानिवृत्त निरीक्षक है। दोनों अधिकारियों ने समिति के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जहां से उन्हें स्थगन मिला हुआ है।