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त्विषा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह का दावा हाईकोर्ट में खारिज, CBI की दहेज मृत्यु जांच जारी, 14 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई

गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे अंतिम सुनवाई होगी।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 03:31:07 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 04:25:47 PM (IST)
त्विषा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह का दावा हाईकोर्ट में खारिज, CBI की दहेज मृत्यु जांच जारी, 14 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई
फाइल फोटो।

HighLights

  1. गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
  2. 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे अंतिम सुनवाई होगी
  3. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई ने दहेज मृत्यु के पहलू की जांच बंद या समाप्त नहीं की

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई की गई। जहां से गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

मामले में कोर्ट ने आरोपी की ओर से किए गए उस दावे को स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई ने दहेज मृत्यु से संबंधित आरोपों की जांच से यह पहलू हटा दिया है।

यह भी पढ़ें- त्विषा शर्मा केस: अदालत ने खारिज की समर्थ सिंह की जमानत याचिका; कहा- डिफॉल्ट बेल का अधिकार नहीं

सीबीआई दहेज मृत्यु के एंगल पर कायम

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई ने दहेज मृत्यु के पहलू से संबंधित आरोपों को जांच से हटाया नहीं है। बल्कि इस मामले में दहेज मृत्यु के एंगल की जांच अभी भी सीबीआई द्वारा की जा रही है।

गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट में 14 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी। कोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट हुआ कि दहेज मृत्यु के पहलू की जांच अभी लंबित है और सीबीआई इस दिशा में जांच जारी रखे हुए है।